उत्तर प्रदेश मजफ्फरनगर की एक अदालत ने 2009 में एक स्थानीय क्रिकेट मैच के दौरान विवाद के बाद एक युवक की गोली मारकर हत्या करने के मामले में तीन लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
अतिरिक्त जिला न्यायाधीश वीरनायक सिंह ने शुक्रवार (जनवरी 31, 2020) को दोषियों सलीम, अजहरुद्दीन और सरवर को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया और उन पर पचास-पचास हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।
Three men sentenced to life for shooting dead a youth #UttarPradeshhttps://t.co/ST4Ebvchxc
— India Today (@IndiaToday) February 1, 2020
सरकारी अभियोजक जितेंद्र त्यागी ने बताया कि पाँच सितंबर 2009 को शामली जिले के गंगेरु गाँव में एक क्रिकेट मैच के दौरान शमशाद से तीनों की लड़ाई हो गई थी। इसके बाद शमशाद की गोली मारकर हत्या कर दी गई।
जितेंद्र कुमार त्यागी ने कहा कि 5 सिंतबर 2009 को गंगेरू के रहने वाले बुंदा ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। जिसमें आरोप लगाया गया था कि उसके भतीजे शमशाद और सलीम के बीच क्रिकेट मौच के दौरान कहासुनी हो गई। इसके बाद सलीम, सरवर एवं अजहरुद्दीन ने मिलकर शमशाद को घेर लिया। फिर अजहरुद्दीन और सरवर ने शमशाद को पकड़ा और सलीम ने तमंचे से गोली मार कर हत्या कर दी। सलीम इस घटना के बाद से ही जेल में बंद है। सरवर और अजहरुद्दीन जमानत पर बाहर थे। सजा सुनाए जाने के बाद इन दोनों को भी जेल भेज दिया गया।
वहीं एक अन्य घटना में शुक्रवार (जनवरी 31, 2020) को ही मुजफ्फरनगर जनपद में एक किशोर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक का शव शुक्रवार सुबह जंगल में पड़ा मिला। हत्या का कारण संपत्ति विवाद बताया गया है। सीओ ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। सीओ ने कहा कि मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और हत्यारोपी की तलाश में पुलिस लगी है।