उत्तराखंड के देहरादून और मध्य प्रदेश के इंदौर से तीन तलाक का मामला सामने आया है। दोनों मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। उत्तराखंड में दहेज की वजह से तो इंदौर में बेटी को जन्म देने के कारण तीन तलाक दे दिया गया।
रिपोर्ट के अनुसार देहरादून के विकास नगर थाना क्षेत्र की एक महिला का निकाह पटेल नगर निवासी कुर्बान अली से हुआ था। पत्नी का आरोप है कि शौहर दहेज के लिए उसे आए दिन ताने मारता था। उसकी शक्ल सूरत पर नकारात्मक कमेंट करता था। विरोध करने पर दूसरी निकाह की धमकी देता था। आरोप है कि शौहर ने उससे अप्राकृतिक यौन संबंध बनाए। फिर तीन तलाक दे घर से निकाल दिया।
पीड़िता का आरोप है कि मई 2021 में उसकी सास की मौत के बाद प्रताड़ना और अधिक बढ़ गई। पटेल नगर के इंस्पेक्टर देवेंद्र चौहान के अनुसार महिला की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया गया है। आरोपित शौहर पर तीन तलाक देने और अप्राकृतिक संबध बनाकर कर उत्पीड़न की भी धाराएँ लगाई गई है।
वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के इंदौर में एक शौहर ने अपनी बीवी को बेटी पैदा होने के चलते तीन तलाक दे दिया। यह तलाक फ़ोन पर दिया गया। पीड़िता ने इसकी शिकायत इंदौर के थाना एमआईजी में की है। रिपोर्ट के अनुसार 32 वर्षीया अलीना का निकाह साल 2009 में उत्तर प्रदेश जिला हापुड़ के मोहम्मद आस से हुआ था। निकाह के कुछ समय बाद से ही उसे प्रताड़ित किया जाने लगा। आरोप है कि दहेज में 5 लाख की डिमांड कर उसकी पिटाई की जाती थी। निकाह के बाद से ही किसी भी हाल में बेटा ही पैदा करने को कहा जाता था।
रिपोर्ट के अनुसार पीड़िता के अनुसार उसने ये बातें अपने भाई को बताई। भाई ने समय के साथ सब सही हो जाएगा कह कर अपनी बहन को धैर्य बँधाया। साल 2014 अलीना को बेटी हुई। इसके बाद अलीना के अनुसार उसकी प्रताड़ना बढ़ती चली गई। प्रताड़ना से तंग आकर वह अपने मायके आ गई। लेकिन इसी साल जून में उसके शौहर मोहम्मद आस ने फोन पर उसको तीन तलाक दे दिया। आख़िरकार अलीना ने इन सभी की शिकायत महिला थाने में की। शिकायत में शौहर के अलावा देवर आरिफ, इसरार और इस्माइल भी आरोपित हैं। इन सभी पर मारपीट करने का आरोप है।