देश में 1 अक्टूबर से अनलॉक-5 (Unlock 5) की शुरुआत हो रही है। कोरोना के बीच अनलॉक-5 की गाइडलाइंस बुधवार (30 सितंबर, 2020) को जारी कर दी गई। वहीं महामारी से सबसे प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में लॉकडाउन को 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है। गृह मंत्रालय के निर्देश के मुताबिक अनलॉक-5 में सिनेमाघर और मल्टीप्लेक्स 50 प्रतिशत सीटों के साथ खोल दिए जाएँगे।
GoI issues new guidelines for ‘Re-opening’; cinema halls/multiplexes, swimming pools used for training of sportspersons & entertainment parks to re-open from 15th Oct
— ANI (@ANI) September 30, 2020
For re-opening of schools, States given flexibility to take a decision after Oct 15, parental consent required pic.twitter.com/KCoQ9E6HJr
मंत्रालय की गाइडलाइन्स के अनुसार, 15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स को खोलने की छूट दे दी गई है। खिलाड़ियों की ट्रेनिंग के लिए स्वीमिंग पूल भी खोले जा सकेंगे। इसके अलावा एंटरटेनमेंट पार्क को खोलने की मंजूरी भी सरकार ने दी है। वहीं सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय सिनेमा हॉल, थियेटर्स, मल्टीप्लेक्स को लेकर जल्द ही अन्य सूचनाएँ भी लागू करेगा।
Cinemas/ theatres/ multiplexes will be permitted to open with up to 50% of their seating capacity, for which, SOP will be issued by I&B Ministry: Government of India https://t.co/1bLAo4NRmE
— ANI (@ANI) September 30, 2020
स्कूल और कोचिंग संस्थानों को खोलने के लिए राज्य सरकारों को 15 अक्टूबर के बाद फैसला लेने की इजाजत होगी। लेकिन, इसके लिए परिवार की मंजूरी अनिवार्य होगी।
गृह मंत्रालय की गाइडलाइन
- सिनेमा/थिएटर/मल्टीप्लेक्स में उनकी बैठक क्षमता से 50% तक दर्शक को आने की अनुमति होगी। इसके लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय एसओपी जारी करेगा।
- बिजनेस टू बिजनेस (बी 2 बी) एग्जिबिशंस लगाई जा सकेंगी। इनके लिए वाणिज्य विभाग एसओपी जारी करेगा।
- खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए उपयोग होने वाले स्विमिंग पूल को खोलने की अनुमति होगी, जिनके लिए खेल मंत्रालय एसओपी जारी करेगा।
- अम्यूजमेंट पार्क और इसी तरह के स्थानों को खोलने की भी अनुमति होगी और इन सभी के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय एसओपी जारी करेगा।
- स्कूल, कॉलेज, शिक्षा संस्थान और कोचिंग संस्थान को चरणबद्ध तरीके से खोलने के लिए राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों को फ्लेक्जिबिलिटी दी गई है और वे स्थितियों को देखते हुए 15 अक्टूबर 2020 के बाद इन्हें फिर से खोलने के लिए निर्णय ले सकेंगे। हालाँकि, इसके लिए सरकारें स्कूलों/संस्थान प्रबंधनों के साथ परामर्श करेंगी और दी गई शर्तों का पालन करेंगी।
- ऑनलाइन एजुकेशन/डिस्टेंस लर्निंग जारी रहेगा और इसे लगातार प्रोत्साहित किया जाएगा
- जो स्कूल ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं और उनके कुछ छात्र शारीरिक रूप से स्कूल में उपस्थित होने के बजाय ऑनलाइन ही पढ़ना चाहते हैं तो उन्हें ऐसा करने की अनुमति दी जाएगी
- छात्रों की स्कूलों में उपस्थिति अभिभावकों की लिखित सहमति से ही लागू होगी। इनके लिए भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की जाने वाली SOP के आधार पर स्थानीय जरूरतों को ध्यान में रखते हुए राज्य/केंद्र शासित प्रदेश अपनी-अपनी SOP तैयार करेंगे।
वहीं महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र के खाने के कारोबारियों को 5 अक्टूबर से पूरे महाराष्ट्र में बार और रेस्टोरेंट खोलने की इजाजत दे दी है। 50 प्रतिशत क्षमता के साथ बार और रेस्टोरेंट शुरू किए जा सकेंगे। बता दें कि मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में मार्च महीने से ही रेस्टोरेंट और बार बंद हैं।
Hotels, food courts, restaurants & bars allowed to operate from 5th October with 50% capacity: Maharashtra Government https://t.co/btxTz7IZuF
— ANI (@ANI) September 30, 2020
इसी के साथ ही मुंबई के डिब्बा वालों के लिए भी अच्छी खबर आई है। अब उन्हें लोकल में यात्रा करने की अनुमति दे दी गई है।