भगवान श्रीकृष्ण की जन्मस्थली मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में सुनवाई करने के बाद मथुरा की अदालत ने अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया है। 13.37 एकड़ की भूमि को लेकर चल रहे विवाद पर कोर्ट अब 19 मई को अपना फाइनल जजमेंट देगा। कोर्ट में दायर याचिका में कोर्ट की देखरेख में विवाद स्थल पर खुदाई की भी माँग की गई है। दावा है कि अगर खुदाई होती है तो वहाँ पर वही कारागार मिलेगा, जहाँ पर भगवान श्रीकृष्ण का जन्म हुआ था।
रिपोर्ट के मुताबिक, मथुरा में भगवान श्रीकृष्ण की जन्म स्थली पर बने शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने के लिए लंबे समय से माँग की जा रही है। कोर्ट में इसको लेकर भी याचिका दायर की गई थी, लेकिन कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया था। मामले में याचिकाकर्ताओं ने अदालत से विवाद स्थल की खुदाई कर उसकी जाँच रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की माँग की है। गौरतलब है कि इस याचिका के जरिए 13.37 एकड़ जमीन पर श्रीकृष्ण जन्मभूमि का मालिकाना हक माँगा जा रहा है। इसमें ईदगाह भी शामिल है।
सुप्रीम कोर्ट में भी दायर है याचिका
कृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में भी एक याचिका दायर की गई है, जिसमें कृष्ण जन्मभूमि की जमीन को समझौते के जरिए मस्जिद को देने का विरोध किया गया है। इसमें आरोप लगाया गया है कि इस मामले में हिंदुओं के साथ धोखा करके कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की जमीन को बिना किसी समझौते के शाही ईदगाह को दे दी गई थी। अदालत से माँग की गई है कि कोर्ट ये घोषित करे कि श्रीकृष्ण जन्म सेवा संस्थान द्वारा 12 अगस्त 1968 शाही ईदगाह के साथ किया गया समझौता बिना किसी क्षेत्राधिकार के किया गया था।
कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर कोर्ट लगा चुकी है जुर्माना
गौरतलब है कि इससे पहले मथुरा की कोर्ट ने ‘ठाकुर केशव देव महाराज बनाम शाही मस्जिद ईदगाह इंतजामिया कमेटी’ की सुनवाई को रोकने की माँग पर याचिकाकर्ताओं पर जुर्माना ठोंका था। सीनियर डिवीजिन की सिविल जज ज्योति सिंह ने याचिकाकर्ताओं को ढाई सौ रुपए जुर्माना लगाया था।