अयोध्या में राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद मामले में गैर विवादित जमीन पर पूजा करने की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। याचिका को खारिज करते हुए चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि आप देश में किसी को शांति से रहने नहीं देंगे, कुछ ना कुछ अड़चन डालनी है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने टिप्पणी करते हुए कहा, ‘’आप देश में शांति नहीं रहने देना चाहते हैं, कोई न कोई हमेशा फच्चर फँसाने में लगा रहता है।”
The Supreme Court on April 12 dismissed a plea to conduct puja in temples located on the undisputed sites in #Ayodhya https://t.co/zPbXqH2qLf
— The Hindu (@the_hindu) April 12, 2019
सुप्रीम कोर्ट ने पंडित अमरनाथ मिश्रा की याचिका को खारिज करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले पर भी रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसमें इस याचिका को दाखिल करने पर ₹5 लाख का जुर्माना लगाया गया था।
अयोध्या और बाबरी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद मध्यस्थता से सुलझाने की कोशिश की जा रही है। इस मध्यस्थता के लिए सुप्रीम कोर्ट ने तीन सदस्यों की एक समिति गठित की और इसे कैमरे की निगरानी में की जा रही है। समिति के अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एफएमआई खलीफुल्ला हैं और इसमें आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील श्रीराम पंचू शामिल हैं।