Thursday, July 17, 2025

पटौदी के ‘नवाब’ सैफ अली खान के हाथ से निकली भोपाल की ₹15000 करोड़ की संपत्ति, MP HC ने घोषित की ‘एनिमी प्रॉपर्टी’: पुरखों ने भारत नहीं, पाकिस्तान का किया था चुनाव

बॉलीवुड स्टार सैफ अली खान के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने उनकी 15,000 करोड़ की पुश्तैनी संपत्ति को ‘शत्रु संपत्ति’ घोषित कर दिया है। भोपाल में फैली इस संपत्ति में नूर-उस-सबाह पैलेस, फ्लैग स्टाफ हाउस और अहमदाबाद पैलेस जैसे ऐतिहासिक स्थान शामिल हैं। ये सारी संपत्ति अब कानूनी पचड़े में फँस गई है।

ये मामला 1960 में नवाब हमीदुल्लाह खान की मृत्यु से शुरू हुआ, जिनकी बेटी आबिदा सुल्तान विभाजन के बाद पाकिस्तान चली गई थीं। सरकार ने शत्रु संपत्ति अधिनियम के तहत इन संपत्तियों पर दावा किया, क्योंकि आबिदा ने भारतीय नागरिकता छोड़ दी थी।

सैफ अली खान आबिदा की बहन साजिदा सुल्तान के वंशज हैं, वो 2015 से इस फैसले के खिलाफ लड़ रहे थे। उन्होंने अस्थाई रोक हासिल की थी, लेकिन दिसंबर 2024 में हाईकोर्ट ने इसे हटा दिया और नया मुकदमा एक साल में खत्म करने का आदेश दिया।

सैफ के परिवार को 30 दिन में दावा पेश करना था, लेकिन वे चूक गए। अब संपत्ति सरकार के कब्जे में जा सकती है। इस बीच, सैफ ‘रेस-4’ और अक्षय कुमार के साथ ‘हैवान’ फिल्म में व्यस्त हैं, लेकिन उनकी असल जिंदगी का ड्रामा जारी है।