हिमाचल प्रदेश के शिमला में अवैध रूप से बनाई गई संजौली मस्जिद को गिराने का काम चलता रहेगा। इसको गिराए जाने के नगर निगम के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने अगली सुनवाई 11 नवम्बर को रखी है और मस्जिद के कागज माँगे हैं।
शिमला के जिला कोर्ट में यह सुनवाई बुधवार (6 नवम्बर, 2024) को हुई। कोर्ट ने इस दौरान हिमाचल प्रदेश मुस्लिम्स वेलफेयर कमिटी को कोई राहत नहीं दी है। गौरतलब है कि इस मस्जिद को तोड़ने का काम पहले ही चालू हो चुका है। हालाँकि, मुस्लिम पक्ष लगातार कहीं पैसे की कमी तो कहीं मजदूरों की कमी बता कर इसे टालने का प्रयास करता रहा है।
इस मस्जिद को लेकर विवाद सितम्बर माह से चालू हुआ था और इसके बाद नगर निगम ने इसे तोड़ने का आदेश दिया था।