सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक विधानसभा में अयोग्य करार दिए गए 17 विधायकों पर फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में विधानसभा स्पीकर द्वारा कॉन्ग्रेस-जेडीएस विधायकों को अयोग्य करार दिए जाने को जायज़ ठहराया है।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक स्पीकर रमेश कुमार के उस आदेश को जायज़ ठहराया है, जिसमें इन 17 विधायकों को निलंबित करने का आदेश दिया गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी विधायकों के आगामी उप-चुनाव लड़ने के लिए योग्य करार देकर उन्हें राहत प्रदान की है।
निलम्बित विधायकों में से एक रमेश जर्किहोली ने बताया कि सभी 17 विधायक गुरुवार को भाजपा के मुख्यालय में 14 नवंबर की सुबह करीब 10:30 बजे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे।
एक रिपोर्ट के मुताबिक इससे पूर्व भी इन विधायकों के भाजपा में जाने की चर्चा हुई थी। कर्नाटक के उप-मुख्यमंत्री सीएन अश्वथ नारायण ने कहा था कि भाजपा में आने पर उनका स्वागत है।
नारायण ने कहा था, “उन्होंने (विधायकों ने) भाजपा में आने की इच्छा जताई थी और पार्टी के बड़े नेताओं से बात भी की थी। हमारी पार्टी में उन सभी का स्वागत है।”
यह वही 17 विधायक हैं, जिनके चलते कर्नाटक की कॉन्ग्रेस-जनता दल(सेकुलर) की सरकार गिर गई थी। गौरतलब है कि कर्नाटक की सरकार में मची खींचतान में कॉन्ग्रेस के 14, जनता दल (सेकुलर) के तीन विधायकों ने इस्तीफ़ा दे दिया था। इसी वाकये के बाद सूबे में गठबंधन वाली कुमारस्वामी की सरकार गिर गई थी और बीएस येदयुरप्पा एक बार फिर सत्ता में आ गए थे।