Sunday, November 17, 2024
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हाई कोर्ट ने नहीं मानी आजम खान की बीवी की दलील, बेटे अब्दुल्ला का निर्वाचन रद्द

नवाब काजिम ने अब्दुल्ला आजम की सीबीएसई बोर्ड की हाईस्कूल की मार्कशीट पेश की थी। इसमें जन्मतिथि 01-01-1993 है। हालॉंकि अब्दुल्ला की मॉं तंजीन फातिमा का कहना था कि जन्म 30 सितंबर 1990 को हुआ था और यह अस्पताल के दस्तावेजों में भी दर्ज है।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने समाजवादी पार्टी (सपा) के नेता व रामपुर सीट से सांसद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को बड़ा झटका दिया है। हाई कोर्ट ने रामपुर की स्वार सीट से विधायक अब्दुल्ला आजम का निर्वाचन रद्द कर दिया है। अदालत ने चुनाव के वक्त न्यूनतम निर्धारित 25 साल की उम्र नहीं होने की वजह से यह फैसला सुनाया।

बता दें कि बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के उम्मीदवार रहे नवाब काज़िम अली ने अब्दुल्ला आजम के चुनाव के खिलाफ याचिका दी थी। इस याचिका में अब्दुल्ला पर फर्जी दस्तावेज लगाकर चुनाव लड़ने का आरोप लगाया था। हाई कोर्ट की जस्टिस एसपी केसरवानी की बेंच ने इस पर अपना निर्णय दिया। 

अब्दुल्ला के खिलाफ याचिका दायर करने वाले नवाब काज़िम का कहना था कि 2017 में चुनाव के समय अब्दुल्ला की उम्र 25 साल से कम थी, इसलिए वह चुनाव नहीं लड़ सकते थे। चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद नवाब काजिम अली खान ने इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दायर की थी।

24 अप्रैल 2017 को हाईकोर्ट में दायर चुनाव याचिका में नवाब काजिम अली खान ने अब्दुल्ला आजम की सीबीएसई बोर्ड की हाईस्कूल की मार्कशीट पेश की थी, जिसमें अब्दुल्ला की जन्म तिथि 01.01.1993 है। इसके हिसाब में वह चुनाव नहीं लड़ सकते थे। हालाँकि, पूरे मामले को लेकर अब्दुल्ला आजम का कहना था कि प्राइमरी में दाखिले के वक्त टीचर ने अंदाज से जन्मतिथि दर्ज की थी। उनकी माँ तंजीन फातिमा ने भी कहा था कि अब्दुल्ला का जन्म 30 सितंबर 1990 को हुआ था। तंजीन फातिमा ने कोर्ट को बताया था कि अब्दुल्ला का जन्म लखनऊ में हुआ था। वह उस समय सरकारी सेवा में थीं। उन्होंने बताया था कि क्वींस मैरी हॉस्पिटल में 30 सितंबर 1990 को अब्दुल्ला का जन्म हुआ था और यह अस्पताल के दस्तावेजों में भी दर्ज है। उन्होंने हाई स्कूल में दर्ज गलत जन्म तिथि को दुरुस्त करने के लिए अर्जी देने की बात भी कही थी।

बता दें कि इससे पहले इस मामले में 27 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। अब हाईकोर्ट ने इस पर फैसला सुना दिया है। अब्दुल्ला आजम सपा सांसद आजम खान के छोटे बेटे हैं। 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में अब्दुल्ला ने पहली बार चुनाव लड़ा था। अब्दुल्ला ने रामपुर क्षेत्र की स्वार विधानसभा सीट से चुनाव जीता था। उल्लेखनीय है कि इसी साल जनवरी में भाजपा नेता आकाश सक्सेना की शिकायत पर आजम खान के पूरे परिवार के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। सक्सेना ने अपनी शिकायत में आजम खान के बेटे विधायक अब्दुला आजम पर दो जन्म प्रमाण-पत्र बनवाने का आरोप लगाया था।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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