सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की अरविन्द केजरीवाल की सरकार को फटकार लगाई है। दरअसल, दिल्ली सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें राज्य सरकार ने आरोप लगाया है कि केंद्रीय कमेटी उनके विज्ञापनों को अखबारों में छपने नहीं दे रही है। राज्य सरकार के वकील का कहना है कि उनके विज्ञापन अखबारों में प्रकाशित नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि केंद्रीय कमेटी ऐसा करने की इजाजत नहीं दे रही है।
इस पर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने कहा, “हम रोज अखबारों में दिल्ली सरकार के विज्ञापन देखते हैं, ऐसे में ये विज्ञापन कहाँ रुक रहे हैं?” केजरीवाल सरकार ने इस याचिका पर जल्द सुनवाई की अपील की थी, मगर कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए इस पर जल्द सुनवाई से साफ इनकार कर दिया है।
दिल्ली सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर CJI ने ये कहा…@AneeshaMathur https://t.co/EL5ptbAEH3
— आज तक (@aajtak) August 2, 2019
बता दें कि, केजरीवाल सरकार ने चुनाव से कुछ महीने पहले 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त करने की घोषणा कर एक बड़ा दाँव खेला है। केजरीवाल ने कहा है कि अगर कोई 200 यूनिट तक बिजली खर्च करता है, तो उसे बिल देने की जरूरत नहीं है। केजरीवाल सरकार ने 20000 लीटर तक पानी मुफ्त करने के साथ ही अब बिजली के दाम भी आधे कर दिए हैं।