मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आरोपित कर्नाटक कॉन्ग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार 14 अक्टूबर तक तिहाड़ जेल में ही रहेंगे। दिल्ली हाई कोर्ट में सोमवार (सितंबर 30, 2019) को उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई 14 अक्टूबर तक टाल दी है।
सोमवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) को जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत ने ईडी से याचिका पर अपना जवाब और स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा है।
Delhi High court has issued notice to Enforcement Directorate (ED) on Karnataka Congress leader DK Shivakumar bail plea in a money laundering case. Justice Suresh Kumar Kait has sought response of ED with status report and slated the matter for 14th October.(File pic) pic.twitter.com/de2qbgqV1G
— ANI (@ANI) September 30, 2019
इस बीच ईडी ने डीके शिवकुमार के भाई डीके सुरेश को नोटिस जारी किया है। डीके सुरेश कॉन्ग्रेस के सांसद भी हैं। बता दें कि शिवकुमार को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 3 सितंबर को गिरफ्तार किया था। ईडी ने गिरफ्तार करने के बाद उनसे 14 दिन तक लगातार पूछताछ की थी।
इस दौरान शिवकुमार ने अपने बयानों में डीके सुरेश का नाम लिया था। बयान के आधार पर डीके सुरेश को नोटिस जारी किया गया है। उन्हें इसी सप्ताह पूछताछ के लिए बुलाया गया है। ईडी डीके सुरेश के जरिए ऑल इंडिया कॉन्ग्रेस कमेटी तक पहुँचना चाहता है। ईडी का आरोप है कि डीके शिवकुमार के जरिए कथित कालाधन एआईसीसी तक पहुँचाया गया।
इससे पहले ट्रायल कोर्ट ने शिवकुमार की जमानत याचिका खारिज दी थी। उन्होंने ट्रायल कोर्ट में खराब सेहत की दलील दी थी, जो काम नहीं आई। सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय ने कहा था कि शिवकुमार ने भले ही आयकर दिया है, लेकिन इससे उनकी संपत्ति बेदाग नहीं हुई है। इस अपराध की जड़ें गहरी हैं और अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुँचाया गया है। इस मामले से सख्ती से निपटना चाहिए।