Sunday, November 17, 2024
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अभी तिहाड़ जेल से बाहर नहीं आ पाएँगे दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल, हाई कोर्ट ने बेल पर लगाई रोक: ED ने बताया- अब तक मोबाइल का पासवर्ड नहीं दिया

ई़डी की ओर से पेश हुए एएसजी राजू ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि मामले में उन्हें दलीलें रखने का मौका नहीं मिला। वहीं केजरीवाल के वकील कहते रहे कि फैसले को शालीनता से मान लेना चाहिए। दोनों पक्षों के सुनने के बाद हाई कोर्ट ने कहा की याचिका पर सुनवाई होने तक ट्रायल कोर्ट के आदेश को प्रभावी नहीं माना जाएगा।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत पर दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। इससे पहले राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी बेल को मंजूरी दी थी, जिसके बाद प्रवर्तन निदेशालय इस फैसले को चुनौती देने हाई कोर्ट पहुँचा और वहाँ बेल पर रोक लगी।

मामले की सुनवाई जस्टिस सुधीर जैन और जस्टिस रविंदर डुडेजा की बेंच ने की। इस दौरान ई़डी की ओर से एएसजी राजू पेश हुए। उन्होंने कोर्ट को बताया कि उन्हें मामले में दलीलें रखने का मौका नहीं मिला। वहीं केजरीवाल के वकील कहते रहे कि फैसले को शालीनता से मान लेना चाहिए।

दोनों पक्षों के सुनने के बाद हाई कोर्ट ने कहा की याचिका पर सुनवाई होने तक ट्रायल कोर्ट के आदेश को प्रभावी नहीं माना जाएगा। यानी हाई कोर्ट का जब तक फैसला नहीं आ जाता तब तक केजरीवाल जेल में ही रहेंगे।

केजरीवाल ने अभी तक नहीं दिया मोबाइल का पासवर्ड

बता दें कि इस मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने कल (20 जून 2024) केजरीवाल को बेल दी थी। तब, ईडी की ओर से पेश वकील ने कहा था कि ईडी ने अपनी जाँच हवा में नहीं की है। केजरीवाल के खिलाफ ईडी को पुख्ता सबूत मिले हैं।

इसके अलावा बेल रिजेक्ट करने का मजबूत आधार यह है कि केजरीवाल ने अभी तक अपने मोबाइल का पासवर्ड नहीं दिया है। उन्हें केस में बेल नहीं मिलनी चाहिए। वहीं केजरीवाल के वकील ने मामला को कल्पना पर आधारित बनाया था।

इन दलीलों के बाद कोर्ट ने केजरीवाल को बेल देने का फैसला दिया था लेकिन 2 शर्तों के साथ। पहली वह मामले की जाँच में बाधा डालने या गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे। दूसरा जरूरत पड़ने पर वह अदालत में पेश होंगे और जाँच में हर तरह से सहयोग करेंगे। कोर्ट का फैसला सुन पार्टी सदस्यों ने सड़कों पर पटाखे फोड़कर जश्न भी मनाया था।

कब हुए थे केजरीवाल गिरफ्तार

उल्लेखनीय है कि दिल्ली शराब घोटाला के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था। 1 अप्रैल को उन्हें तिहाड़ में डाला गया था। फिर 10 मई को उन्हें चुनावों के लिए 21 दिन जमानत मिली थी और 2 जून को फिर से तिहाड़ पहुँच गए थे। 19 जून को उनकी न्यायिक हिरासत को 3 जुलाई तक बढ़ा दिया गया था।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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