Wednesday, July 3, 2024
Homeदेश-समाजलक्ष्मी पुरी को ₹50 लाख दो, TOI और ट्विटर पर माफी माँगो: TMC सांसद...

लक्ष्मी पुरी को ₹50 लाख दो, TOI और ट्विटर पर माफी माँगो: TMC सांसद साकेत गोखले को दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की पत्नी पर अवैध कमाई से स्विट्जरलैंड में फ्लैट खरीदने का लगाया था आरोप

कोर्ट ने गोखले को लक्ष्मी पुरी की प्रतिष्ठा को हुई क्षति के एवज में ₹50 लाख देने का आदेश दिया। कोर्ट ने इसी के साथ आदेश दिया कि गोखले अपने ट्विटर अकाउंट के माध्यम से लक्ष्मी पुरी से माफी माँगे और उसे 6 महीने तक अकाउंट पर ही रखें। इसके साथ ही वह टाइम्स ऑफ़ इंडिया समाचार पत्र में एक सार्वजनिक माफी छपवाएँ।

तृणमूल कॉन्ग्रेस के राज्यसभा सांसद साकेत गोखले को दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने गोखले को आदेश दिया है कि वह केन्द्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी कि पत्नी और पूर्व IFS अफसर लक्ष्मी एम पुरी को ₹50 लाख का हर्जाना दें। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि गोखले को लक्ष्मी पुरी से ट्विटर और टाइम्स ऑफ़ इंडिया में लिखित रूप से माफी मांगनी होगी। कोर्ट ने यह निर्णय मानहानि के एक मुकदमे में दिया है।

दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस अनूप जैराम भम्भानी की बेंच ने कहा कि गोखले ने लक्ष्मी पुरी और उनके पति हरदीप सिंह पुरी पर हवा-हवाई आरोप लगाए थे। कोर्ट ने कहा कि उनके इन ट्वीट का परिणाम यह हुआ कि कुछ लोगों ने इसे सच समझ लिया। कोर्ट ने कहा कि गोखले के ट्वीट एकदम फर्जी और गलत मंशा वाले थे।

कोर्ट ने कहा, “इसलिए गोखले द्वारा बिना वेरीफाई किए ऐसे ट्वीट के माध्यम से अपमानजनक बाते लिखना अत्यंत गैरजिम्मेदाराना था। इससे ट्विटर पर गोखले के सभी फॉलोवर्स को लक्ष्मी पुरी के आर्थिक मामलों पर उन आरोपों की जानकारी मिली, जो कि बिलकुल असत्य है।”

कोर्ट ने कहा कि गोखले के ट्वीट काफी अपमानजनक थे और इससे लक्ष्मी पुरी की प्रतिष्ठा को काफी क्षति पहुँची। कोर्ट ने इस बात का उल्लेख किया कि पहले गोखले ने इस मामले में अपना बचाव करने के लिए वकील रखा और खुद भी आए, वहीं कुछ समय के बाद उन्होंने आना छोड़ दिया और उनका वकील भी इस मामले में को छोड़ दिया।

हाई कोर्ट ने कहा कि गोखले के उलट लक्ष्मी पुरी लगातार इस मामले में जोर लगाती रहीं, जो उनकी गंभीरता को दर्शाता है। कोर्ट ने गोखले को लक्ष्मी पुरी की प्रतिष्ठा को हुई क्षति के एवज में ₹50 लाख देने का आदेश दिया। कोर्ट ने इसी के साथ आदेश दिया कि गोखले अपने ट्विटर अकाउंट के माध्यम से लक्ष्मी पुरी से माफी माँगे और उसे 6 महीने तक अकाउंट पर ही रखें। इसके साथ ही वह टाइम्स ऑफ़ इंडिया समाचार पत्र में एक सार्वजनिक माफी छपवाएँ।

गौरतलब है कि अपने ट्विटर एकाउंट पर लिखे गए थ्रेड के माध्यम से साकेत गोखले ने लक्ष्मी पुरी और उनके पति हरदीप सिंह पुरी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। गोखले ने आरोप लगाया था कि पुरी ने स्विटजरलैंड में 2.5 मिलियन डॉलर (लगभग ₹18.6 करोड़ ) की कीमत का एक बंगला खरीदा है।

साथ ही गोखले ने यह भी दावा किया कि इस बंगले की कीमत अदा करने के लिए पुरी दंपति के पास वैध आय के स्तोत्र नहीं हैं। इसके बाद लक्ष्मी ने गोखले को कानूनी नोटिस भेजा था और दिल्ली हाई कोर्ट में इस संबंध में याचिका भी दायर की थी। वहीं गोखले ने कहा था कि कुछ भी हो जाए लेकिन वह इस संबंध में अपना ट्वीट डिलीट नहीं करेंगे।

बाद में चुपके से साकेत गोखले ने अपना ट्वीट हटा लिया था। उनको इससे पहले भी कोर्ट ने काफी लताड़ लगाई थी। कोर्ट ने 2021 में हुई एक सुनवाई के दौरान कहा था कि कोई भी ऐरा गैर किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सोशल मीडिया पर आरोप कैसे लगा सकता है। साकेत गोखले को इस पूरे विवाद के कुछ दिनों के बाद TMC ने राज्यसभा भेज दिया था।

हरदीप सिंह पुरी काम्बे समय तक भारत के राजनयिक रहे हैं और 2021 से ही मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। वहीं उनकी पत्नी लक्ष्मी पुरी भी राजनयिक रही हैं। लक्ष्मी पुरी संयुक्त राष्ट्र में सहायक महासचिव, संयुक्त राष्ट्र में उप कार्यकारी निदेशक, हंगरी में भारत की राजदूत और बोस्निया और हर्जेगोविना में भी कार्यभार संभाला है।

Special coverage by OpIndia on Ram Mandir in Ayodhya

  सहयोग करें  

एनडीटीवी हो या 'द वायर', इन्हें कभी पैसों की कमी नहीं होती। देश-विदेश से क्रांति के नाम पर ख़ूब फ़ंडिग मिलती है इन्हें। इनसे लड़ने के लिए हमारे हाथ मज़बूत करें। जितना बन सके, सहयोग करें

ऑपइंडिया स्टाफ़
ऑपइंडिया स्टाफ़http://www.opindia.in
कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

संबंधित ख़बरें

ख़ास ख़बरें

ईसाई बनाने के लिए लोगों को गाँव से दिल्ली की ‘कल्याण सभा’ में ले गया था कैलाश, यूँ ही नहीं हाई कोर्ट को कहना...

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि यदि धर्मांतरण वाले धार्मिक आयोजनों को नहीं रोका गया तो देश की बहुसंख्यक आबादी एक दिन अल्पसंख्यक बन जाएगी।

बेंगलुरु एयरपोर्ट पर नहीं लगी है कुलविंदर कौर की ड्यूटी, जारी है विभागीय जाँच: सस्पेंशन खत्म होने के दावों का CISF ने किया खंडन,...

सुरक्षा एजेंसी ने मीडिया के दावों को नकारते हुए कहा था कि कुलविंदर कौर अभी भी निलंबित हैं और उनके खिलाफ विभागीय जाँच भी चल रही है।

प्रचलित ख़बरें

- विज्ञापन -