दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक आपराधिक मानहानि केस में राहत नहीं मिली। दिल्ली हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ दायर केस को खारिज करने से मना कर दिया। केजरीवाल ने यूट्यूबर ध्रुव राठी द्वारा बनाई गई ‘भाजपा आईटी सेल पार्ट 2’ शीर्षक की वीडियो रीट्वीट की थी। इसके बाद उनपर मानहानि का केस दर्ज हुआ। अब उन्हें इस मामले में निचली अदालत को तलब करना ही होगा।
जस्टिस स्वर्ण कांत शर्मा ने कहा, “अपमानजनक सामग्री को रीट्वीट करना मानहानि के समान ही है।” उन्होंने कहा, “जब राज्य का मुख्यमंत्री, बिना पुष्टि किए किसी बात को रीट्वीट करता है, तो इससे मानहानिकारक सामग्री को बढ़ावा मिलने की संभावना होती है।”
#Breaking
— Bar & Bench (@barandbench) February 5, 2024
Delhi High Court refuses to quash the criminal defamation case filed against Arvind Kejriwal for re-tweeting a video by Youtuber Dhruv Rathee on BJP IT Cell.
HC says Kejriwal has a significant following and he did understand the repercussions of retweeting the video.… pic.twitter.com/G4MoD1plKl
कोर्ट ने कहा कि अगर इस तरह किसी अपमानजनक सामग्री को रीट्वीट और रिपोस्ट की आजादी दी गई तो इससे लोगों को ऐसा कंटेंट शेयर करने की हिम्मत मिलेगी। रीट्वीट करते समय भी जिम्मेदारी का ख्याल रहना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल के लाखों फॉलोवर्स हैं और अगर वो इस तरह कोई मानहानि वाली सामग्री शेयर करेंगे तो इससे पब्लिक में गलत असर जाएगा।
बता दें कि केजरीवाल के खिलाफ विकास सांकृत्यन ने केस किया था। वह सोशल मीडिया पेज ‘आई सपोर्ट नरेंद्र मोदी’ के संस्थापक हैं। केजरीवाल ने आपत्तिजनक वीडियो को 7 मई 2018 को शेयर किया था। इसके बाद विकास ने शिकायत देते हुए यही कहा था कि केजरीवाल को करोड़ों लोग फॉलो करते हैं, कम से कम ऐसा कुछ शेयर करने से पहले प्रमाणिकता तो देख लेनी चाहिए। उन्होंने बिन उसे जाँचे वीडियो को राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुँचा दिया। इसके बाद ट्रॉयल कोर्ट ने उन्हें इस मामले में 17 जुलाई 2019 को समन किया था।
HC rules against @ArvindKejriwal in the defamation case by me. He had shared a video against me made by Dhruv Rathee.
— Vikas Pandey (Sankrityayan) (@MODIfiedVikas) February 5, 2024
I thank my lawyers @raghav355 & @ThisIsTheMukesh who took this case up probono and have been fighting against few highest paid lawyers in India in the case. pic.twitter.com/OFLWrceskz
आज दिल्ली हाईकोर्ट में सीएम केजरीवाल की माँग खारिज होने के बाद विकास पांडे ने कहा, “हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दायर मानहानि केस को खारिज कर दिया है। उन्होंने मेरे खिलाफ ध्रुव राठी द्वारा बनाई वीडियो को शेयर किया था।”
अपने ट्वीट में उन्होंने अपने दो वकीलों- राघव अवस्थी और मुकेश शर्मा को धन्यवाद दिया और कहा कि इन दोनों ने देश के सबसे महंगे पत्रकारों से लड़ाई लड़के हराया। मालूम हो कि अरविंद केजरीवाल की ओर से इस केस को वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष वशिष्ठ के साछ करण शर्मा, ऋषभ शर्मा, वेदांत वशिष्ठ, मोहम्मद इरशाद और हर्षिता नाथरानी पेश हुए थे।
केजरीवाल माफी माँगकर छुड़ाते रहे हैं पल्ला
गौरतलब है कि इस मानहानि केस में भी केजरीवाल के पास अंतिम उपाय माफी माँगना दिखाई पड़ रहा है। इससे पहले भी केजरीवाल कई मानहानि के मामलों में माफी माँगकर अपना पल्ला छुड़ा चुके हैं। साल 2018 में उन्होंने, संजय सिंह, राघव चड्ढा और आशुतोष ने संयुक्त रूप से पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली से लिखित में माफी माँगी थी।
इसके अलावा उन्होंने नितिन गडकरी से भी माफी माँगी थी और कॉन्ग्रेस नेता कपिल सिब्बल से भी वो माफी माँग चुके हैं। साल 2017 में उन्होंने हरियाणा से बाजपा नेता अवतार सिंह भड़ाना से पटियाला कोर्ट में माफी माँगी थी। केजरीवाल ने उनको सबसे भ्रष्ट नेता कहा था तब भड़ाना ने उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करके 1 करोड़ क्षतिपूर्ति की माँग भी की थी। इतना ही नहीं उन्होंने शिरोमणि अकाली दल के बिक्रम मजीठिया पर भी टिप्पणी करके वापस माफी माँगी थी।