गुजरात में कॉन्ग्रेस के दो विधायकों को दंगों के मामले में अदालत ने दोषी ठहराया है। आठ अन्य लोगों को भी इस मामले में सजा सुनाई गई है। मामला 2008 का है। राजकोट के कलेक्टर कार्यालय में तोड़फोड़ के मामले में स्थानीय अदालत ने मंगलवार (दिसंबर 24, 2019) को कॉन्ग्रेस के दो विधायकों और एक पूर्व सांसद समेत 10 लोगों को दोषी ठहराते हुए एक साल कैद की सजा सुनाई। साथ ही पाँच हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया।
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रूपा एस राजपूत ने सजा सुनाई। दोषी करार दिए गए मोहम्मद जावेद पीरजादा वांकानेर से और भिखाभाई जोशी जूनागढ़ से कॉन्ग्रेस विधायक हैं। जिन लोगों को सजा सुनाई गई है उनमें राजकोट ईस्ट के पूर्व कॉन्ग्रेस विधायक इंद्रनील राजगुरु और पूर्व भाजपा सांसद देवजी फतेपारा भी शामिल हैं। दैनिक जागरण के अनुसार दोषी ठहराए गए छह अन्य लोगों में राजकोट जिला दुग्ध सहकारी समिति के अध्यक्ष गोविंद रणपरिया के अलावा कांग्रेस नेता अशोक डांगर, जसवंत सिंह भाटी, महेश राजपूत, भीखू वडोडरिया और गोवर्धन दमेलिया शामिल हैं।
12 including Gujarat Congress MLA Mohammed Pirzada convicted in rioting casehttps://t.co/oNVGdsrUiF
— Chayan Chatterjee (@Satyanewshi) December 24, 2019
सजा सुनाए जाने के बाद सभी 10 दोषियों को पाँच-पाँच हजार रुपए के मुचलके पर जमानत दे दी गई। भूमि कब्जा मामले में तत्कालीन कॉन्ग्रेस विधायक कुंवरजी बवालिया की गिरफ्तारी के खिलाफ 1500 से ज्यादा लोगों की भीड़ का नेतृत्व कर रहे 179 नेताओं के खिलाफ दिसंबर 2008 में प्रद्युम्न नगर थाने में मामला दर्ज किया गया था। इन पर आरोप था कि इन्होंने दिसंबर 2008 में 1500 लोगों की भीड़ का नेतृत्व करते हुए गिरफ्तार किए गए तत्कालीन कॉन्ग्रेस विधायक कुंवरजी बवालिया को छुड़ाने के लिए उकसाया था।
इन पर आईपीसी की धारा 143, 147, 149, 186,188 और सार्वजनिक संपत्ति नुकसान करने की धारा 3 एवं 7 के तहत अपराध दर्ज किया गया था। बवालिया अब भाजपा में शामिल हो गए हैं । दोषी ठहराए गए अन्य लोगों में राजकोट जिला दुग्ध सहकारी अध्यक्ष गोविंद राणापारिया, कॉन्ग्रेस नेता अशोक डांगर, जसवंत सिंह भाटी, महेश राजपूत, भिखू वडोदरिया और गोरधन दामेलिया हैं।