भाजपा के निलंबित नेता और तेलंगाना के हैदराबाद स्थित गोशमहल के विधायक राजा सिंह की हिरासत के खिलाफ उनकी पत्नी उच्च-न्यायालय पहुँची हैं। उन्हें हैदराबाद पुलिस द्वारा ‘प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट (PD Act)’ के तहत हिरासत में रखा गया है। उन्हें पैगंबर मुहम्मद पर टिप्पणी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। साथ ही इस मामले में त्वरित सुनवाई की माँग भी की गई है। हाईकोर्ट ने याचिका को स्वीकार कर लिया है और जल्द ही इस पर सुनवाई होने की उम्मीद है।
विधायक राजा सिंह की पत्नी ने कहा है कि उनके पति को सिर्फ इसीलिए जेल में रखा गया है, ताकि एक खास समुदाय को संतुष्ट किया जा सके। उन्होंने कहा कि सिर्फ एक खास समुदाय के तुष्टिकरण के लिए ये किया गया है और इसका अन्य कोई कारण नहीं है। राजा सिंह को 25 अगस्त, 2022 को चेरलापल्ली जेल में डाल दिया गया था। पुलिस का कहना है कि राजा सिंह के खिलाफ 101 आपराधिक मामले दर्ज हैं और उन पर सांप्रदायिक तनाव के भी 18 FIR दर्ज हैं।
हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर के आदेश पर राजा सिंह को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने दावा किया है कि वो आदतन भड़काऊ और उत्तेजक भाषण देने के आरोपित हैं, जिससे तेलंगाना और हैदराबाद के ‘शांतिपूर्ण माहौल’ में दो समुदायों के बीच संघर्ष का ख़तरा बना रहता है। पुलिस ने उन पर पैगंबर मुहम्मद और उनके जीवन के खिलाफ ‘काफी ईशनिंदा वाला बयान’ देने के आरोप भी लगाए हैं। इससे पहले 23 अगस्त को उन्हें हिरासत में लिया गया था, लेकिन फिर अदालत के आदेश के बाद रिहा कर दिया गया था।
Wife of Raja Singh challenges his detention in HC.
— Viक़as (@VlKASPR0NAM0) September 5, 2022
Meanwhile unconditional love and support for Raja Singh continues across Telangana pic.twitter.com/oMf73mmBNQ
दबीरपुरा पुलिस थाने में उनके खिलाफ कई धाराओं में FIR दर्ज की गई है। भाजपा ने कहा था कि उनका बयान पार्टी लाइन के विरुद्ध था। राजा सिंह ने YouTube पर एक वीडियो जारी किया था, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। PD एक्ट के तहत पुलिस को किसी व्यक्ति को सिर्फ इसीलिए हिरासत में रखने का अधिकार मिल जाता है, क्योंकि उससे कानून-व्यवस्था को खतरा होने की आशंका रहती है, भले ही उसने कोई अपराध किया हो या नहीं।