Sunday, November 17, 2024
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जया प्रदा पर ‘खाकी अंडरवियर’ टिप्पणी के मामले में सपा के भू-माफिया आजम खान के खिलाफ वारंट

आजम ने जया प्रदा की तरफ इशारा करते हुए कहा था, “उसकी असलियत समझने में आपको 17 साल लग गए। मैं तो 17 दिन में ही पहचान गया कि इनके नीचे का जो अंडरवियर है, वो भी खाकी रंग का है।“

जया प्रदा के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने और आपत्तिजनक भाषण देने के मामले में कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। इस मामले में आजम खान को गुरुवार (नवंबर 21, 2019) को कोर्ट में पेश होना था लेकिन वह उपस्थित नहीं हुए। जिसके बाद एडीजी-6 की कोर्ट ने वारंट जारी किया। इस पर अगली सुनवाई 2 दिसंबर को होगी।

उल्लेखनीय है कि लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान शाहबाद में आयोजित जनसभा में आजम खान ने भाजपा की प्रत्याशी और पूर्व सांसद जया प्रदा के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। आजम ने जया प्रदा की तरफ इशारा करते हुए कहा था, “उसकी असलियत समझने में आपको 17 साल लग गए। मैं तो 17 दिन में ही पहचान गया कि इनके नीचे का जो अंडरवियर है, वो भी खाकी रंग का है।“ यह टिप्पणी करते हुए आजम खान ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि जया प्रदा के संबंध आरएसएस से थे और जया ने जो उनके खिलाफ आरोप लगाए थे, वो भी आरएसएस की साज़िश थी।

आजम ने जब यह शर्मनाक टिप्पणी की थी, उस समय सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी मंच पर मौजूद थे। अखिलेश यादव ने आज़म के इस महिला-विरोधी बयान पर उनका बचाव करते हुए कहा था, “आजम खान के बयान को गलत परिपेक्ष्य में पेश किया गया। उन्होंने ऐसा किसी और के लिए कहा था। संघ के कपड़ों को लेकर दिया गया उनका बयान किसी और के लिए था। मीडिया इस मामले में गलती कर रही है, कुछ और ही दिखाया जा रहा है।”

आजम खान की इस अभद्र टिप्पणी के साथ साथ उन पर आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा भी शाहबाद कोतवाली दर्ज किया गया था। पुलिस ने विवेचना के बाद इस मामले में चार्जशीट लगा थी। इस मामले की सुनवाई एडीजे-6 की कोर्ट में चल रही है। अदालत में 13 नवम्बर को इस मामले की सुनवाई होनी थी। लेकिन आजम नहीं पहुॅंचे। जिसके बाद रामपुर की जिला अदालत ने आजम खान के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है। इस मामले की सुनवाई की अगली तारीख 26 नवम्बर तय की गई है।

इसके अलावा सेना पर विवादित बयान देने के मामले में पुलिस की चार्जशीट पर आजम खान के वकील ने आपत्ति जताई है। इस मामले में अगली सुनवाई 3 दिसंबर को होनी है। आजम के बयान पर एक साल पहले बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। 

इससे पहले आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के जन्म प्रमाण पत्र मामले में आजम, उनकी पत्नी और बेटे के खिलाफ रामपुर कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी हुआ था। यह मुकदमा भी बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने आईपीसी की धारा 420, 467, 468 और 471 के तहत आजम खान और उनके परिवार के खिलाफ दर्ज करवाया था।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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