Sunday, November 17, 2024
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दिल्ली के CM आवास में सुनीता केजरीवाल का सजा ‘दरबार’, AAP विधायकों-मंत्रियों की लगी हाजिरी: 6 महीने बाद संजय सिंह को बेल, सुप्रीम कोर्ट ने कहा – यह मिसाल नहीं

दिल्ली में AAP के 62 विधायक हैं। 62 में से 55 MLA इसमें पहुँचे। संजय सिंह 4 अक्टूबर, 2023 को ED द्वारा गिरफ्तार किए गए थे।

AAP नेता संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। वहीं उधर पति अरविंद केजरीवाल की अनुपस्थिति में पत्नी सुनीता केजरीवाल ने AAP (आम आदमी पार्टी) के विधायकों की बैठक बुलाई है। बता दें कि अरविंद केजरीवाल और राज्यसभा सांसद संजय सिंह, दोनों ही शराब घोटाले में जेल में हैं। पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी इसी मामले में जेल जा चुके हैं। अरविंद केजरीवाल की गैर-मौजूदगी में सुनीता को ही पार्टी व सरकार का सर्वेसर्वा माना जा रहा है।

सुनीता केजरीवाल ने बुलाई AAP विधायकों की बैठक

अरविंद केजरीवाल के जेल में जाने के बाद ये सवाल लगातार उठ रहे हैं कि दिल्ली में सरकार कैसे चलेगी। इसी बीच सुनीता केजरीवाल एक्शन में आ गई हैं। पहले उन्होंने 3 बार अपने पति वाली कुर्सी से बैठ कर मीडिया को संबोधित किया, उसके बाद रामलीला मैदान में I.N.D.I. गठबंधन की रैली में भी भाषण दिया। दिल्ली में AAP के 62 विधायक हैं। अब सभी विधायक व मंत्री सुनीता केजरीवाल से मिलने पहुँचे, जिनमें आतिशी, सौरभ भरद्वाज, कैलाश गहलोत और गोपाल राय शामिल थे। 62 में से 55 MLA इसमें पहुँचे।

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि मुख्यमंत्री आवास पहुँच कर सभी मंत्री-विधायकों ने सुनीता केजरीवाल से मिल कर उन्हें बताया कि वो सब उनके साथ हैं। बकौल सौरभ भारद्वाज, जेल में बंक CM और पार्टी के बीच सुनीता एक सेतु हैं। इस घटनाक्रम पर दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि AAP में सत्ता संघर्ष चल रहा है, कोई किसी पर भरोसा नहीं करता। उन्होंने कहा कि जैसे-जैसे जाँच आगे बढ़ रही है, AAP नेताओं के नाम सामने आते जा रहे हैं। सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाए जाने की भी अटकलें हैं।

संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत

वहीं मंगलवार (2 अप्रैल, 2024) को ही AAP के राजयसभा सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी। ED (प्रवर्तन निदेशालय) ने कहा है कि अब उन्हें कस्टडी में रखने की आवश्यकता नहीं है। जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस प्रसन्ना V वराले ने ये फैसला सुनाया। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ASG राजू से कहा था कि वो PMLA (मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) के सेक्शन-45 के तहत संजय सिंह को बेल दे सकता है, ये सेक्शन कहता है कि आरोपित के दोषी प्रतीत न होने या जमानत पर बाहर होने के दौरान उसके अपराध में फिर से शामिल न होने की संभावना पर बेल दी जा सकती है।

साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कारोबारी दिनेश अरोड़ा जो इस मामले में आरोपित है और अब सरकारी गवाह बन चुका है, उसने अपने शुरुआती बयानों में संजय सिंह का नाम नहीं लिया था। संजय सिंह 4 अक्टूबर, 2023 को ED द्वारा गिरफ्तार किए गए थे। 2 दिसंबर को ट्रायल कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका ख़ारिज कर दी थी। वहीं 9 फरवरी को हाईकोर्ट ने उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया था। आरोप है कि शराब घोटाले में दिनेश अरोड़ा ने संजय सिंह के करीबी को 1 करोड़ रुपए दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने बेल देते हुए कहा कि इस केस को मिसाल न माना जाए।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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