सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 को लेकर त्वरित सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। बता दें कि अधिवक्ता एमएल शर्मा ने अनुच्छेद 370 पर जारी किए गए राष्ट्रपति के नोटिफिकेशन को अदालत में चुनौती दी है। शर्मा ने अपनी दलील में कहा कि इस मसले को संयुक्त राष्ट्र तक ले जाया जा सकता है, जिसके बाद हम कश्मीर को खो सकते हैं। इस पर अदालत ने पूछा कि क्या संयुक्त राष्ट्र (UN) भारत के संविधान संशोधनों पर रोक लगा सकता है?
#Article370: ML Sharma says matter might be taken to United Nations and we will lose Kashmir forever. Hence, the urgency.
— Bar & Bench (@barandbench) August 8, 2019
“Can UN stay Indian Constitution’s amendment”, asks Justice Ramana.
जस्टिस रमना ने अधिवक्ता शर्मा को इन त्रुटियों को दूर करने को कहा और बताया कि इस मसले को उचित समयावधि के भीतर लिस्ट किया जाएगा। कॉन्ग्रेस नेता तहसीन पूनावाला ने भी कश्मीर में कर्फ्यू हटाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। जस्टिस रमना ने कहा कि इसमें कब सुनवाई होगी, यह सीजेआई गोगोई तय करेंगे।
ML Sharma says Pakistan is going to UN to stay operation of the C
— Live Law (@LiveLawIndia) August 8, 2019
बता दें कि भारत सरकार ने अनुच्छेद 370 के अहम प्रावधानों को निरस्त कर दिया, जिसके बाद जम्मू कश्मीर को मिला विशेष राज्य का दर्जा भी नहीं रहा। इससे राज्य को दो अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में पुनर्गठित करने की राह आसान हो गई। फलस्वरूप, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रूप में देश को दो नए केंद्र शासित प्रदेश मिले।