उत्तर प्रदेश के मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि परिसर से मीना मस्जिद को हटाने के लिए कोर्ट में याचिका दायर की गई है। कहा जा रहा है कि यह मस्जिद मुगल काल की है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि ‘ठाकुर केशव देव जी’ के मंदिर के एक हिस्से के ऊपर मस्जिद बनाई गई है। यह मस्जिद श्रीकृष्ण जन्मभूमि परिसर के पूर्वी हिस्से में स्थित है।
अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा ने मीना मस्जिद को हटाने के लिए याचिका दायर की है। भगवान श्रीकृष्ण के भक्त शर्मा ने यह याचिका भगवान के ‘वाद मित्र’ के रूप में दायर की है। याचिका पर सिविल जज (सीनियर डिवीजन) मथुरा ज्योति सिंह की अदालत में मुकदमा दायर किया गया है।
याचिकाकर्ता के वकील दीपक शर्मा ने बताया कि कोर्ट 26 अक्टूबर को मामले की सुनवाई करेगा। मथुरा में करीब एक दर्जन मामलों में श्रीकृष्ण जन्मभूमि की ओर से पेश याचिकाकर्ताओं ने श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ और शाही ईदगाह मस्जिद के बीच 12 अक्टूबर 1968 को हुए समझौते को चुनौती दी थी। ये समझौते 1967 के सूट नंबर 43 का हिस्सा हैं।
यह याचिका वाराणसी में जिला न्यायालय द्वारा ज्ञानवापी-शृंगार गौरी मामले में मुकदमा चलाने में अनुमति देने के बाद दायर की गई थी। अदालत ने मामले की स्थिरता को चुनौती देने वाली मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया था।
श्रीकृष्ण जन्मभूमि से जुड़ी कई याचिकाएँ मथुरा की विभिन्न अदालतों में पहले ही दायर की जा चुकी हैं। इससे पहले की एक याचिका में शाही ईदगाह मस्जिद को हिंदू संपत्ति से स्थानांतरित करने का अनुरोध किया गया था। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि शाही मस्जिद ईदगाह को हटा दिया जाना चाहिए, क्योंकि यह ‘भगवान कृष्ण के जन्मस्थान’ पर बनाई गई है।
दिनेश शर्मा का दावा है कि उन्होंने ठाकुर केशव देव जी महाराज की संपत्ति की रक्षा के लिए यह याचिका दायर की है। ठाकुर केशव जी महाराज मथुरा शहर में 13.37 एकड़ जमीन के मालिक हैं, उनकी जमीन पर श्रीकृष्ण जन्मभूमि स्थित है। ऐसे में अब देवता की जमीन पर बनी मीना मस्जिद को हटाने की माँग की जा रही है। शर्मा के मुताबिक, उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड लखनऊ, इंतेजामिया कमेटी, मीना मस्जिद (डीग गेट) के अध्यक्ष एवं सचिव को नए मामले में प्रतिवादी बनाया गया है।