मिस्र की एक अदालत ने रविवार (24 जुलाई 2022) को छात्रा नायरा अशरफ के हत्यारे की फाँसी की सजा लाइव (LIVE) दिखाने के आदेश दिए, ताकि बेरहमी से होने हत्याओं को रोका जा सके है। मंसौरा क्रिमिनल कोर्ट (Mansoura Criminal Court) ने संसद से कहा है कि वह हत्यारे की फाँसी के लाइव प्रसारण की अनुमति देने के लिए कानूनी संशोधन करें।
मोहम्मद आदिल (Mohamed Adel) को पिछले महीने (20 जून, 2022) मंसौरा विश्वविद्यालय की छात्रा नायरा अशरफ (Naira Ashraf) की सुनियोजित हत्या का दोषी पाया गया था। आदिल ने 26 जून को अपना गुनाह कुबूल किया था। उसने बताया था कि नायरा अशरफ के निकाह से इनकार करने पर वह आहत था। 20 जून को जब नायरा फाइनल एग्जाम देने के लिए मंसौरा विश्वविद्यालय में प्रवेश करने वाली थी। उसी वक्त आदिल ने दिनदहाड़े उसे 19 बार ताबड़तोड़ चाकू घोंपा और फिर उसका सिर काटकर उसकी हत्या कर दी।
हत्यारे ने अदालत में दावा किया कि वह अपने बचाव में घटना वाले दिन अपने साथ चाकू लेकर लाया था, लेकिन जब छात्रा ने उसे अपमानित किया तो उसने बिना कुछ सोचे-समझे उस पर हमला कर दिया।
अदालत ने 28 जून को मोहम्मद आदिल को फाँसी की सजा सुनाई थी। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि लाइव सजा से उन लोगों में खौफ बढ़ेगा, जो इस तरह के अपराधों को अंजाम देते हैं। अदालत ने कहा कि उन्होंने हत्या करने से पहले और उसके बाद दोषी की मानसिक, मनोवैज्ञानिक स्थिति, पसंद और नापसंद का पता लगाया है। इसके साथ ही अदालत ने हत्यारे के अपराध की योजना, हत्या करने के लिए इस्तेमाल किए गए हथियार और उसके द्वारा तय की गई तारीख और स्थान के माध्यम से यह पता लगाया कि वह किस प्रवृति का है। सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई हत्या ने पूरे मिस्र और मिडल ईस्ट को झकझोर कर रख दिया है।
बता दें कि जून में हत्यारे का एक वीडियो खूब वायरल हुआ था, जिसमें आदिल को मंसौरा में उसके विश्वविद्यालय के बाहर छात्रा को छुरा घोंपते हुए दिखाया गया था। एमनेस्टी इंटरनेशनल के अनुसार, मिस्र में हत्या के लिए अधिकतम सजा मौत है।