भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान में सियासी घमासान लगातार जारी है। विपक्ष ने देश के प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था, लेकिन पाकिस्तान की संसद के डिप्टी स्पीकर ने रविवार (3 अप्रैल, 2022) को अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करते हुए कहा कि ये पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 5 का उल्लंघन है।
संसद के डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी ने प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को संविधान के अनुच्छेद 5 के खिलाफ माना। अपने फैसला सुनाते हुए सूरी ने कहा कि यह प्रस्ताव 8 मार्च को पेश किया गया था, इसे कानून और संविधान के मुताबिक होना चाहिए। उन्होंने कहा, “किसी भी विदेशी शक्ति को साजिश के जरिए चुनी हुई सरकार को गिराने की इजाजत नहीं दी जाएगी।”
डिप्टी स्पीकर ने ये भी कहा, “7 मार्च को हमारे आधिकारिक राजदूत को एक बैठक में आमंत्रित किया गया था, जिसमें दूसरे देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। बैठक में बताया गया था कि पीएम इमरान के खिलाफ एक प्रस्ताव पेश किया जा रहा है।”
गौरतलब है कि आज ही रविवार को संसद शुरू होते ही इमरान खान से पहले विपक्ष ने पाकिस्तान की संसद के स्पीकर असद कैसर के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव को पेश किया था। जिसके बाद डिप्टी स्पीकर सूरी ने संसद की अध्यक्षता की। बहरहाल अब विपक्ष सरकार औऱ स्पीकर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है।
दरअसल, 342 सदस्यों वाली संसद में इमरान खान को सत्ता से बाहर करने के लिए 172 वोटों की जरूरत थी। हालाँकि, विपक्ष को 177 वोट हासिल थे। फिर भी अनुच्छेद 5 का उल्लंघन बताते हुए उसे खारिज कर दिया।
पाकिस्तान की संसद भंग
पाकिस्तान की संसद में विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव के खारिज होते ही इमरान खान ने राष्ट्रपति से संसद को भंग करने की माँग की। उन्होंने इसके लिए पत्र लिखा और लोकतंत्र की दुहाई दी। बहरहाल अब पाकिस्तान की संसद को भंग कर दिया गया है।
BREAKING: Pakistan’s president has dissolved parliament
— The Spectator Index (@spectatorindex) April 3, 2022
उल्लेखनीय है कि इमरान खान विपक्ष पर ये आरोप लगाते रहे हैं कि अमेरिका के इशारे पर उनके खिलाफ साजिश रची जाती रही है।