केंद्र सरकार आतंकवाद के खिलाफ अपनी जीरो टॉलरेंस की नीति पर पूरी तरह से कायम है। राष्ट्रीय सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए सरकार ने UAPA अधिनियम के प्रावधानों के तहत 18 और व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित किया है। इसमें पाकिस्तान की जमीन पर पल रहे कई आतंकवादी भी शामिल हैं। हिजबुल मुजाहिद्दीन के प्रमुख सैयद सलाहुद्दीन, इंडियन मुजाहिद्दीन के भटकल बंधुओं को यूएपीए के तहत आतंकवादी घोषित किया गया है।
गृह मंत्रालय ने बताया, “राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने और आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए, सरकार ने UAPA अधिनियम 1967 (2019 में संशोधित) के प्रावधानों के तहत अठारह और आतंकी सरगनाओं को आतंकवादी घोषित किया है।”
List includes Pakistan-based terrorists – LeT’s Yusuf Muzammil accused in 26/11 Mumbai attack, Abdur Rehman Makki – Brother-in-law of LeT chief Hafiz Saeed, Yusuf Azhar involved in 1999 Kandahar lC-814 hijacking, Tiger Memon who hatched conspiracy of Bombay Blast & Chhota Shakeel https://t.co/SiPD5Io6po
— ANI (@ANI) October 27, 2020
सरकार द्वारा जारी इस सूची में पाकिस्तान स्थित आतंकवादी भी शामिल हैं। इसमें 26/11 मुंबई हमले में आरोपित आतंकी संगठन लश्कर का यूसुफ मुजम्मिल, लश्कर चीफ हाफिज सईद का बहनोई अब्दुर रहमान मक्की, 1999 में कंधार lC-814 विमान अपहरण में शामिल यूसुफ अजहर, मुंबई धमाकों के साजिशकर्ता टाइगर मेमन और छोटा शकील भी शामिल है।
बता दें कि पहले सिर्फ आतंकवादी संगठनों को इसमें शामिल किया जा सकता था, लेकिन फिर अगस्त 2019 में इसमें बदलाव हुआ था। अब किसी अकेले व्यक्ति को भी आतंकवादी वाली लिस्ट में सूचित कर सकते हैं। सितंबर 2019 में 4 और फिर जुलाई 2020 में 9 नामों को गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम के तहत आतंकवादी वाली लिस्ट में शामिल किया गया था।
गौरतलब है कि गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) संशोधन बिल, 2019 को गृह मंत्री अमित शाह ने 8 जुलाई, 2019 को लोकसभा में पेश किया था जिसे 24 जुलाई को लोकसभा द्वारा पास कर दिया गया था। यह बिल गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) एक्ट, 1967 में संशोधन करता है। यह एक्ट आतंकी और नक्सलवादी गतिविधियों को काबू में करने के लिए पुराने एक्ट में कुछ बदलाव करता है ताकि भारत के खिलाफ होने वाली आतंकी गतिविधियों से कड़ाई से निपटा जा सके।