उत्तर प्रदेश के नोएडा के एक सोसायटी में फिर से कुत्ते को लेकर मारपीट की घटना सामने आई है। इसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल है। वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक महिला और एक पुरुष के बीच लिफ्ट में बहस हो रही है।
पुरुष का मोबाइल महिला फेंक देती है। उसके बाद महिला को पुरुष थप्पड़ मार देते हैं। फिर दोनों में हाथापाई होने लगती है। एक अन्य वीडियो में थप्पड़ मारने वाले पुरुष को एक अन्य पुरुष पीटते दिख रहा है।
रिपोर्टों के अनुसार घटना सोमवार (30 अक्टूबर 2023) की है। वीडियो में महिला जिस पुरुष का मोबाइल फेंकते दिख रही है, वे एक रिटायर्ड IAS अधिकारी बताए जा रहे हैं। विवाद नोएडा के सेक्टर 108 में स्थित पार्क लॉरेट हाउसिंग सोसायटी में लिफ्ट में कुत्ते ले जाने को लेकर हुआ था। बताया जाता है कि महिला कुत्ते को लिफ्ट में अपने साथ ले जाने पर आमादा थी, जबकि पूर्व IAS अधिकारी इसका विरोध कर रहे थे।
— POLICE COMMISSIONERATE GAUTAM BUDDH NAGAR (@noidapolice) October 31, 2023
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह मामला नोएडा के सेक्टर 39 थाना क्षेत्र का है। लिफ्ट में कुत्ते को ले जाने पर अमादा महिला के साथ एक अन्य लड़की भी थी, जिसने कुत्ते की जंजीर अपने हाथों में पकड़ रखी थी। इसी दौरान उसी लिफ्ट में पूर्व IAS अधिकारी आर पी गुप्ता भी मौजूद थे जिन्होंने कुत्ते की मौजूदगी का विरोध किया। इसी बात को ले कर दोनों पक्षों में बहस हो गई।
बहस के दौरान केपी गुप्ता महिला का वीडियो बनाने लगे। वीडियो बनता देख कर महिला ने उनका मोबाइल छीनकर फेंक दिया। इस बात पर केपी गुप्ता भड़क गए और उन्होंने महिला को थप्पड़ मार दिया। इसके बाद दोनों में हाथापाई होने लगी। एक अन्य वायरल वीडियो में एक पुरुष रिटायर्ड आईएएस पर हमला करते दिख रहा है। इस व्यक्ति को लिफ्ट में बहस करने वाली महिला का पति बताया जा रहा है।
नोएडा पुलिस ने वायरल वीडियो का संज्ञान लिया है। दोनों पक्षों से पुलिस ने बात की है। पुलिस ने वीडियो की जाँच के बाद जरूरी कार्रवाई की बात कही है।
बताते चलें कि नवंबर 2022 में नोएडा प्रशासन ने पालतू कुत्तों को ले कर कड़े नियम बनाए थे। इसमें कुत्ते द्वारा सार्वजानिक स्थान पर गंदगी करने पर खुद ही साफ करने और 10 हजार रुपए का भी प्रावधान किया गया है। साथ ही 31 जनवरी 2023 तक सभी पालतू कुत्ते-बिल्लियों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया था। इसी आदेश में पालतू कुत्तों को स्ट्रेलाईजेशन व एण्टीरेबीज वैक्सीनेशन न लगवाने वाले मालिकों को 1 मार्च 2023 से प्रतिमाह 2000/- रुपए का जुर्माना भी भरने के निर्देश थे।