इस फैसले से जम्मू और कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री, फारूक अब्दुल्ला, उनके बेटे उमर अब्दुल्ला, गुलाम नबी आजाद और महबूबा मुफ्ती इस फैसले से प्रभावित होंगे।
कोर्ट ने कहा कि खजूरी खास में हुई सांप्रदायिक हिंसा के मामले में उमर खालिद के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं, जिससे इस मामले में जाँच को आगे बढ़ाया जा सकता है।
सुरक्षाबलों ने मेहराजुद्दीन को रोकने की कोशिश की तो वह रुकने के बजाए कार की स्पीड बढ़ाकर भागने लगा। तभी CRPF के जवान ने गोली चला दी, जिसमें मेहराजुद्दीन की मौत हो गई।