कोर्ट ने कहा कि वो आरोपित के खिलाफ हुई एफआईआर खारिज कर देंगे लेकिन उसे 100 से ज्यादा बच्चों वाले 2 अनाथालयों में बढ़िया क्वालिटी के 200 बर्गर देने होंगे।
मुस्लिम लड़की अगर 18 साल से कम की है तो भी वो अपने पसंद के लड़के से निकाह कर सकती है। ऐसा दिल्ली हाईकोर्ट ने इस्लामी कानून का हवाला देकर टिप्पणी की है।