Friday, April 19, 2024
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‘सत्येंद्र जैन को मंत्री पद के लिए अयोग्य नहीं ठहरा सकते’: दिल्ली HC ने खारिज की याचिका, मनी लॉन्ड्रिंग में कार्रवाई का सामना कर रहे हैं AAP नेता

“एक रिट याचिका में कही बातों के आधार पर जैन को ‘मानसिक रूप से अक्षम व्यक्ति’ घोषित नहीं किया जा सकता है और न ही उन्हें मंत्रिमंडल तथा विधानसभा से अयोग्य ठहराया जा सकता है।”

दिल्ली हाई कोर्ट ने AAP नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन को मंत्री पद के लिए अयोग्य ठहराने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा की एक रिट याचिका में कही बातों के आधार पर जैन को ‘मानसिक रूप से अक्षम व्यक्ति’ घोषित नहीं किया जा सकता है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता और दिल्ली सरकार की कैबिनेट में मंत्री सत्येंद्र कुमार जैन के खिलाफ दायर एक याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। याचिककर्ता की अपील थी कि जैन ने अपनी याददाश्त खो दी है, इसी के आधार पर उन्हें ‘मानसिक रूप से अक्षम व्यक्ति’ घोषित कर दिया जाना चाहिए।

आपको बताते चलें कि दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रह्मण्यम प्रसाद की पीठ ने इस याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा, “एक रिट याचिका में कही बातों के आधार पर जैन को ‘मानसिक रूप से अक्षम व्यक्ति’ घोषित नहीं किया जा सकता है और न ही उन्हें मंत्रिमंडल तथा विधानसभा से अयोग्य ठहराया जा सकता है।”

कोर्ट ने कहा, “AAP विधायक विभिन्न अपराधों के लिए मुकदमे का सामना कर रहे हैं और कानून के अनुसार उचित कदम उठाने की जिम्मेदारी अदालत की है।” वहीं कोर्ट ने यह भी माना कि यह सच है कि प्रतिवादी नंबर 5 (सत्येंद्र जैन) भारतीय दंड संहिता (IPC) और भ्रष्टाचार रोकथाम कानून के साथ ही धन शोधन रोकथाम कानून के तहत विभिन्न अपराधों के लिए मुकदमों का सामना कर रहा है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा, “तथ्य यही है कि दंड प्रक्रिया संहिता-1973 अपने आप में एक पूर्ण संहिता है, जो पूछताछ, जाँच और मुकदमे के संबंध में एक व्यवस्था उपलब्ध कराती है।” कोर्ट ने यह भी कहा, “दंड प्रक्रिया संहिता में कानून के अनुसार उचित कदम उठाने की जिम्मेदारी अभियोजन/अदालत की है।”

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि वो सत्येंद्र जैन को को मानसिक रूप से अक्षम व्यक्ति घोषित नहीं कर सकती और न ही उन्हें विधानसभा या दिल्ली सरकार में मंत्री पद से अयोग्य ठहरा सकती है। इसके परिणामस्वरूप रिट याचिका खारिज की जाती है।

आप सरकार के नेता मनीष सिसोदिया को CBI ने दिया लुक आउट नोटिस

गौरतलब है कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार में केवल सत्येंद्र कुमार जैन ही नहीं, बल्कि डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी शराब घोटाले के मामले में फँसते जा रहे हैं। इस केस में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने 14 लोगों के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी किया है और इस लिस्ट में दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Delhi Deputy CM Manish Sisodia) का नाम भी शामिल किया गया है।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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