सुप्रीम कोर्ट ने पैलेट गन के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक लगाने से इनकार किया है। अदालत ने कहा कि उग्र और हिंसक हालात में पुलिस को चरणबद्ध कार्रवाई का अधिकार है।
कानून के शासन से चलने वाले एक कामकाज करने वाले लोकतंत्र के लिए यह जरूरी है कि जो लोग कानून तोड़ते हैं, चाहे वे प्रदर्शनकारी हों या आम नागरिक, उन्हें अपने कामों का नतीजा भुगतना पड़े।