सूरत न्यायालय में राहुल गाँधी की अर्जी खारिज होने के बाद उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया है। इस मामले की सुनवाई अब दूसरी बेंच करेगी। जस्टिस गीता गोपी ने खुद को इस मामले से हटा लिया।
अदालत ने जोर देते हुए कहा कि सनातन संस्था को UAPA के तहत प्रतिबंधित नहीं किया गया है। मिले बम लीलाधर और प्रताप हाजरा के ही हैं, इसका स्पष्ट सबूत नहीं है।