जज ने अपने आदेश में कहा कि कुछ “आरोपित किसी पार्टी से जुड़े हो सकते हैं, लेकिन उन्हें कानून और व्यवस्था अपने हाथ में लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती और न ही कानून में ऐसा कोई प्रावधान है।”
ये पत्थरबाजी जाहिर दर्जी के छत से हुई है। कपड़े सिलने का काम करने वाला जाहिर सर्लाही का ही निवासी है। अन्य हमलावरों के नाम नवाजुद्दीन, जाबिर, तारिक, इमामुल और गुलाम आदि हैं।