दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस चंद्र धारी सिंह ने पूजा खेडकर के वकील के अनुरोध के बाद उनकी अग्रिम जमानत याचिका को मंजूरी दे दी। लगातार पाँचवी बार इस मामले में उन्हें राहत मिली है।
जाँच में सामने आया कि तौहीद और पीड़िता सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे से मिले थे। कुछ ही दिनों में दोनों एक-दूसरे के करीब आ गए और आपस में मिलना-मिलाना शुरू हो गया।