NCPCR ने ट्विटर इंडिया को नोटिस जारी कर कॉन्ग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गाँधी के खिलाफ कार्रवाई करने की माँग की थी। जिस पर कार्रवाई करते हुए ट्विटर ने उनके विवादित ट्वीट को हटा लिया है।
एनसीपीसीआर ने यह भी पाया कि बड़े लड़कों को भी विरोध स्थलों पर भेजा गया था। बच्चों को विरोध के लिए भेजना किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 83(2) का उल्लंघन है।
आयोग इस बात से परेशान है कि ऐसे कंटेंट के बारे में पता होने के बावजूद ट्विटर ने उन्हें बैन नहीं किया जबकि ये न सिर्फ भारतीय कानून का उल्लंघन है बल्कि उनकी अपनी पॉलिसी के भी विरुद्ध है।
"पता चला कि 'ट्विटर कम्युनिकेशन इंडिया' के पास 10,000 शेयर्स हैं, जिनमें से 9999 शेयर्स का मालिक ट्विटर इंक था, लेकिन ट्विटर इंडिया कह रहा था कि उससे इस कंपनी का कोई वास्ता नहीं।"
NCPCR ने दिल्ली के उपराज्यपाल को पत्र लिखकर AAP नेता और समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम के खिलाफ दिल्ली स्थित एक चाइल्ड केयर संस्थान में रहने वाले बच्चों की पहचान का खुलासा करने के लिए कार्रवाई की माँग की है।
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने बताया कि भारत की छवि खराब करने के लिए ‘Persecution Relief’ नाम के ईसाई NGO के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।