Friday, April 19, 2024
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पॉक्सो और IT एक्ट में Twitter पर दिल्ली पुलिस ने किया केस दर्ज: चाइल्ड पोर्नोग्राफी दिखाने पर NCPCR ने की थी शिकायत

ट्विटर के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ है। इसमें बाल यौन शोषण से संबंधित लिंक / सामग्री की उपलब्धता का हवाला दिया गया है। शिकायत ट्विटर इंक और ट्विटर कम्युनिकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ है।

आईटी नियमों को न मानने के कारण सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर लंबे समय से विवादो में है। ऐसे में अब दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने भी ट्विटर के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है। ये केस प्लेटफॉर्म पर चाइल्ड पोर्नोग्राफिक कंटेंट दिखाने के लिए किया गया है। मामले के संबंध में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने शिकायत की थी।

जानकारी के अनुसार, ट्विटर के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ है। इसमें बाल यौन शोषण से संबंधित लिंक / सामग्री की उपलब्धता का हवाला दिया गया है। शिकायत ट्विटर इंक और ट्विटर कम्युनिकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ है। एफआईआर दर्ज होने के बाद अब संभव है कि दिल्ली पुलिस इस मामले में पूछताछ और आगे की कार्रवाई के लिए जल्द ही ट्विटर इंडिया को नोटिस भेज सकती है।

बता दें कि इससे पहले NCPCR ने ये मामला उठाते हुए 29 जून 2021 को दिल्ली पुलिस के साइबर क्राइम डिपार्टमेंट के डीसीपी को पेश होने का आदेश दिया था। इसके साथ ही ट्विटर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने को कहा था। आयोग ने दिल्ली पुलिस के डीसीपी अन्येश रॉय से पूछा था कि पिछले महीने 29 मई 2021 को पत्र लिखने के बाद भी ट्विटर के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया।

NCPCR के प्रमुख प्रियंक कानूनगो ने एएनआई को बताया था कि डीसीपी साइबर क्राइम को ट्विटर के खिलाफ फाइल होने वाले एफआईआर की एक कॉपी के साथ व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होने को कहा है। आयोग ने कहा, “ट्विटर ने पोर्नोग्राफिक और बाल यौन दुर्व्यवहार को लेकर NCPCR द्वारा की गई पूछताछ के दौरान झूठी और भ्रामक जानकारी दी थी, जो पॉक्सो अधिनियम के तहत एक गंभीर अपराध था।”

उल्लेखनीय है कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स (NCPCR) ने दिल्ली पुलिस को अपनी हाल की पूछताछ के आधार पर ट्विटर के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा था। आयोग ने पत्र में दावा किया था कि माइक्रो-ब्लॉगिंग प्लेटफार्म ट्विटर पर बाल यौन दुर्व्यवहार सामग्री (सीएसएएम) आसानी से मिल जा रही है। आयोग ने यह भी कहा था कि ट्विटर पर डार्क वेब टूलकिट भी उपलब्ध है। ऐसे में यह कंटेंट आसानी से सभी तक पहुँच रहा है।

दिल्ली पुलिस के कमीशनर एस एन श्रीनिवासन को लिखी शिकायत में ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर का भी नाम था। बताया गया था कि आयोग को मो जुबैर द्वारा ऑनलाइन स्टॉकिंग करने के मामले में शिकायत मिली जहाँ नाबालिग लड़की तो धमकियाँ मिल रही हैं और साइबर सेल द्वारा मामला दर्ज होने के बाद भी ट्विटर उसके हैंडल पर कार्रवाई नहीं कर रहा। आयोग ने कहा था कि वह इस मामले पर संज्ञान ले रहे हैं जिसमें नाबालिग की तस्वीर सर्कुलेट की जा रही है। साथ ही बाकी बिंदुओं में अपनी बात रखते हुए प्रियंक कानूनगो ने दिल्ली पुलिस से पॉक्सो एक्ट की धारा 11, 15 और 19 व आईटी एक्ट व आईपीसी के प्रावधानों के तहत ट्विटर के खिलाफ कार्रवाई करने का अनुरोध किया था।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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