कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बेल दे रहे हैं लेकिन इस मामले में कुछ सवाल हैं जिसे एक बड़ी बेंच द्वारा देखे जाने ज़रूरत है।
सीबीआई ने पूर्व डीजीपी आर. बी. श्रीकुमार और सिबी मैथ्यूज, पूर्व एसपी एस विजयन और के.के. जोशुआ और पूर्व खुफिया अधिकारी पी. एस. जयप्रकाश के खिलाफ मुकदमा चलाने की सिफारिश की है।
उनका (डॉ RV अशोकन का) सुप्रीम कोर्ट की गरिमा को कम करने का कभी कोई इरादा नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने जिस मामले में सुनवाई के दौरान टिप्पणी की थी, उसमें आईएमए भी एक पक्षकार था।
सीबीआई ने सोमवार को तिहाड़ जेल के अंदर अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की थी और फिर अब बुधवार (26 जून 2024) को सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में पेश करने के बाद औपचारिक तौर पर गिरफ्तार कर लिया।
सुप्रीम कोर्ट में पहुँचा मामला ईडी द्वारा गिरफ्तारी से जुड़ा है, लेकिन अब सीबीआई भी उन्हें गिरफ्तार करने वाली है, तो ये साफ है कि अरविंद केजरीवाल को अभी सलाखों के पीछे ही रहना होगा।