मध्य प्रदेश के भोपाल से एक इंजीनियर की ऐसी करतूत सामने आई है कि सुनने वाले भी दंग हैं। दरअसल, एक प्राइवेट कंपनी का इंजीनियर मोहम्मद अरशद ट्रेनों से कंबल, चादर और तौलिया चुरा लेता था और उसे लेकर आपने घर आ जाता था। उसकी आदत का भंडाफोड़ उसकी पत्नी ने ही किया है। पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के साथ ही उसने चोरी के सामान का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया।
महिला राजस्थान के कोटा की रहने वाली है। इसी साल 12 जनवरी को उसका निकाह उत्तर प्रदेश के कानपुर के रहने वाले मोहम्मद अरशद से हुआ था। अरशद भोपाल में की एक प्राइवेट कंपनी में आईटी इंजीनियर है। वह पत्नी के साथ भोपाल के एयरपोर्ट रोड स्थित दाता कॉलोनी में किराए के मकान में रहता है। उसके घर से रेलवे के कंबल, चादर और तौलिए मिले हैं।
महिला का कहना है कि उसके शौहर ने यह चोरी की है। उसे अपने शौहर की यह आदत पसंद नहीं आई। इसलिए इन सामानों का ना सिर्फ उसने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, बल्कि रेलवे पुलिस में भी इसकी शिकायत दर्ज करा दी। पुलिस ने मोहम्मद अरशद के घर से 40 तौलिया, 30 चादर और 6 कंबल बरामद किए हैं।
इस महिला का एक वीडियो भी सामने आया है। इसमें वह अपना नाम अफसाना खान बता रही है। वीडियो में उसने कहा, “कमरे में एक संदूक रखा था। इसमें हमेशा ताला लगा रहता था। ईद की सफाई के दौरान जब मैंने संदूक खोला तो ऊपर बहुत सारे कपड़े रखे थे। जब नीचे देखा तो उसमें रेलवे की बहुत सारी चादर, कंबल और तौलिए मिले।”
महिला ने आगे कहा, “इसके बाद मैंने अरशद से बात की और समझाया कि चोरी करना गलत है। यह सारी चीजें वापस कर दीजिए। शौहर ने मुझसे कहा कि यह पुरुष प्रधान देश है। तुम्हें इसमें बोलने की जरूरत नहीं है। जैसा मैं कहूँ, वैसा ही करना। शौहर की यह बात मुझे ठीक नहीं लगी। इसलिए रेलवे को मैंने कॉल किया और सारा सामान वापस लेने की बात कही।”
महिला का कहना है कि इसकी शिकायत करने के बाद उसके शौहर ने उसे बहुत मारा। इसके बाद वह अपने मायके चली गई। महिला का कहना है कि ट्रेन में यात्रा करने के दौरान उसका शौहर रेलवे की चादर, कंबल और तौलिए चुराने की आदत लग गई। महिला का कहना है कि शिकायत के बाद रेलवे के अधिकारी और कर्मचारी घर पहुँचे और सारा सामान लेकर वापस आ गए।
भोपाल में पदस्थापित रेलवे के सीनियर डिवीजन सिक्योरिटी कमिश्नर प्रशांत यादव ने बताया कि महिला की शिकायत के बाद मामले की जाँच शुरू कर दी गई है। जाँच के बाद जो भी तथ्य सामने आएँगे, उसी हिसाब से आरोपित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हालाँकि, उसके खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है।
बता दें कि रेलवे का सामान चोरी करने पर रेलवे प्रॉपर्टी एक्ट-1966 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुँचाने या चुराने पर जुर्माना या जेल या फिर दोनों सजा का प्रावधान है। इसके लिए एक से लेकर पाँच साल तक की जेल हो सकती है। वहीं, कम से कम जुर्माना एक हजार रुपए तक लग सकता है। अधिकतम जुर्माना रेलवे कोर्ट तय करती है।
एक आँकड़े के मुताबिक, साल 2017-18 में रेलवे के 1.95 लाख तौलिया, 81 हजार 776 चादर, 5 हजार 38 तकिये का कवर और 7 हजार 43 कंबल चोरी हुए थे। इसके साथ ही बड़ी संख्या में बेडरोल भी चोरी हुए। माना जाता है कि इन सामानों की कीमत करीब 14 करोड़ रुपए है। ऐसे में रेलवे ने अटेंडेंट को ट्रेन की यात्रा खत्म होने से आधे घंटे पहले ही बेडरोल का सामान इकट्ठा करने की सलाह दी, ताकि लोग चोरी ना कर सकें।