प्रवर्तन निदेशालय (ED) की गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर मंगलवार (7 मई 2024) को सु्प्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी का बचाव करते हुए भारत सरकार के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) एसवी राजू ने कोर्ट में कहा कि एजेंसी के पास केजरीवाल के खिलाफ सबूत हैं। इसका राजनीति से कोई लेना-देना नहीं है।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने ASG राजू से पूछा कि सीएम केजरीवाल चुनाव से ठीक पहले गिरफ्तारी की कार्रवाई की आलोचना करने के हकदार हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ये भी पूछ सकते हैं कि ईडी ने गवाहों से उनके बारे में सटीक सवाल क्यों नहीं पूछे और कथित तौर पर काफी पहले उनकी संलिप्तता उजागर होने के बावजूद उनकी गिरफ्तारी में देरी क्यों नहीं हुई।
इस पर राजू ने बताया कि अगर केंद्रीय एजेंसी ने प्रारंभिक जाँच के दौरान गवाहों के सामने केजरीवाल का नाम रखा होता तो यह स्पष्ट रूप से दुर्भावनापूर्ण होता। ASG राजू ने यह तर्क दिया कि अपने तरीके से जाँच करना जाँच अधिकारी का विशेषाधिकार है। इसमें समय लगता है, क्योंकि गवाह जो कहते हैं उसकी पुष्टि करनी होती है और अवैध लाभ आदि का खुलासा करना होता है।
एएसजी ने आगे कहा, “हमारे पास सबूत है कि गोवा चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल के ठहरने का पूरा खर्च इसी चनप्रीत सिंह ने चुकाया था। हमने पाया है कि गोवा चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल गोवा में ग्रैंड हयात नामक 7-सितारा भव्य होटल में रुके थे। उस समय उनके बिलों का कुछ हिस्सा दिल्ली सरकार के सामान्य प्रशासनिक विभाग द्वारा भुगतान किया गया था।”
ASG राजू ने आगे कहा, “इसका कुछ हिस्सा चनप्रीत सिंह द्वारा भुगतान किया गया था। चनप्रीत सिंह वही व्यक्ति हैं, जिसने नकदी प्राप्त की। यह उसके बैंक खातों से स्पष्ट है। उस नकदी का भुगतान आंशिक रूप से गोवा चुनाव के दौरान गोवा के एक 7-सितारा होटल में अरविंद केजरीवाल के बिलों का भुगतान करने के लिए किया गया था। हमें इसके दस्तावेजी सबूत मिले हैं।”
लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, ASG राजू ने कहा कि चनप्रीत सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने कहा, “ऐसा नहीं है कि यह राजनीति से प्रेरित मामला है। जहाँ तक ईडी का सवाल है, इसका राजनीति से कोई लेना-देना नहीं है। हमारा सबूतों से मतलब है और हमारे पास प्रमाण हैं।”
इस सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह भी संकेत दिया कि वह चुनाव को ध्यान में रखते हुए आम आदमी पार्टी (AAP) के प्रमुख अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने पर विचार कर सकता है, लेकिन शर्त यह होगी कि वह आधिकारिक कार्य नहीं करेंगे। यह मामला गुरुवार या अगले सप्ताह सूचीबद्ध होने की संभावना है।