भोपाल के कुख्यात गैंगस्टर जुबैर मौलाना को भापाल की एक कोर्ट ने तीन साल जेल की सजा सुनाई है। उसके साथी शुभम राय को भी यही सजा दी गई है। यह सजा फीमेल डांसर को बँधक बनाकर छेड़छाड़ करने के आरोप में सुनाई गई है।
दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार, मंगलवार (06 जनवरी 2026) को जस्टिस पल्लवी द्विवेदी ने मामले में फैसला सुनाया। यह मामला साल 2017 का है, जब भीम नगर जहाँगीराबाद की रहने वाली युवती एक शादी समारोह में डांस परफोर्मेंस कर रही थी। तभी जुबैर मौलाना और उसके गुर्गों ने डांसर से जबरदस्ती की।
डांसर के विरोध करने पर आरोपितों ने जान से मारने की धमकी दी और फिर बंधक बनाकर छेड़छाड़ किया। यहाँ तक कि जबरदस्ती डांस भी करवाया। युवती ने पुलिस से शिकायत की, जिसके आधार पर आरोपितों के खिलाफ धारा 341, 342, 354, 34, 506 भाग- 2 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया था।

