निखिल गुप्ता का कबूलनामा, खालिस्तानी आतंकी पन्नू की हत्या की रची साजिश: अमेरिकी कोर्ट में स्वीकारे आरोप, मिल सकती है 40 साल की सजा

अमेरिका की एक कोर्ट में निखिल गुप्ता द्वारा खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश से जुड़े मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। 54 वर्षीय निखिल गुप्ता ने न्यूयॉर्क स्थित मैनहट्टन फेडरल कोर्ट में तीन गंभीर आपराधिक आरोपों में अपना दोष स्वीकार कर लिया है।

इन आरोपों में हत्या के लिए सुपारी देने की साजिश, हत्या की साजिश और मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश शामिल हैं। अमेरिकी अभियोजकों के अनुसार, इन मामलों में दोषी ठहराए जाने पर गुप्ता को अधिकतम 40 साल तक की सजा हो सकती है। कोर्ट में पेशी के दौरान गुप्ता ने अमेरिकी मजिस्ट्रेट जज सारा नेटबर्न के सामने अपना गुनाह कबूल किया।

इससे पहले प्रत्यर्पण के बाद उसने खुद को निर्दोष बताया था, लेकिन अब उसने आरोप स्वीकार कर लिए हैं। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक, गुप्ता को जून 2024 में अमेरिका लाया गया था। इससे पहले उसे चेक गणराज्य में गिरफ्तार किया गया था, जहाँ वह लगभग एक साल तक हिरासत में रहा।

अमेरिका पहुँचने के बाद उन्हें न्यूयॉर्क की ब्रुकलिन जेल में रखा गया था। इस पूरे मामले पर भारत सरकार ने स्पष्ट किया है कि उसका इस साजिश से कोई लेना-देना नहीं है और ऐसी किसी भी गतिविधि का वह समर्थन नहीं करती।