‘5 दिन के लिए मिलेंगी चाबियाँ’: धार सरकारी इमामबाड़ा में मुहर्रम पर ताजिया बनाने के लिए HC का आदेश, कहा- किसी भी निर्माण पर रहेगी पूरी रोक

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने धार के विवादित सरकारी इमामबाड़े को लेकर मुस्लिम पक्ष को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने प्रशासन को आदेश दिया है कि वह 24 घंटे के अंदर इमामबाड़े की चाबियाँ याचिकाकर्ता को सौंप दे। यह फैसला इसलिए लिया गया है ताकि मुहर्रम के लिए वहाँ ताजिया बनाया जा सके।

मध्य प्रदेश HC की इंदौर पीठ ने मुस्लिम समुदाय को 1 जुलाई 2026 तक सिर्फ पाँच दिनों के लिए इस जगह के इस्तेमाल की इजाजत दी है। कोर्ट ने साफ कहा है कि इस दौरान परिसर में कोई भी नया निर्माण या बदलाव नहीं किया जाएगा।

ताजिया कार्यक्रम खत्म होने के बाद 1 जुलाई को दोपहर 12 बजे तक चाबियाँ दोबारा सरकारी अधिकारी (SDO) को लौटानी होंगी। कोर्ट ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस पूरी प्रक्रिया की Video रिकॉर्डिंग कराने का निर्देश भी दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 22 जुलाई को होगी।