अहमदाबाद सेशन कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर चल रहे विवाद में आम आदमी पार्टी (AAP) के संयोजक अरविंद केजरीवाल की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है। केजरीवाल ने 10 मार्च 2026 के उस मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें कोर्ट ने गुजरात विश्वविद्यालय को प्रधानमंत्री की डिग्री पेश करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया था।
हालाँकि, अब सेशन कोर्ट ने भी केजरीवाल की चुनौती वाली याचिका को भी यह कहते हुए खारिज कर दिया कि वह निचली अदालत के आदेश में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। सेशन कोर्ट ने यह आदेश 4 जुलाई 2026 को पारित किया था।
दरअसल, यह आदेश अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह के खिलाफ चल रहे मानहानि मामले में आया है। यह मुकदमा गुजरात विश्वविद्यालय ने दायर किया है। आरोप है कि दोनों नेताओं ने पीएम मोदी की डिग्री और गुजरात विश्वविद्यालय पर टिप्पणी की थी।
04 जुलाई के अहमदाबाद सेशन कोर्ट के आदेश में कहा गया कि केजरीवाल और संजय सिंह पर पहले से मानहानि का मुकदमा चल रहा है। कोर्ट ने कहा कि पुनर्विचार याचिका बिना ठोस आधार के जानकारी जुटाने और अपने बयानों को सही ठहराने की कोशिश है।

