उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद स्थित लोनी में मुस्लिम बुजुर्ग से मारपीट के मामले को साम्प्रदायिक रंग देने के आरोपित सपा नेता उम्मेद पहलवान पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत कार्रवाई की गई है। रासुका की कार्रवाई के बाद उम्मेद को एक साल तक जमानत मिलना मुश्किल है।
उम्मेद पहलवान को इस मामले में 19 जून 2021 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। आरोपित ने फेसबुक लाइव के जरिए लोगों को भड़काने और मारपीट की वारदात को साम्प्रदायिक रंग देने की कोशिश की थी।
अभियुक्त उम्मेद पहलवान के विरुद्ध dt16-06-21 को PS लोनी बॉर्डर पर FIR-504/21us153-A/295-A/504/505IPCव 67 IT act पंजीकृत की थी और dt19-06-21 को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। उक्त अभियुक्त पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 3 की उपधारा 2 के अधीन (NSA) कार्यवाही की गयी है ।
— GHAZIABAD POLICE (@ghaziabadpolice) June 29, 2021
रिपोर्ट के मुताबिक, आरोपित फिलहाल 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में डासना जेल में बंद है। पुलिस ने कहा है कि आरोपित के खिलाफ पहले से ही 5-6 केस दर्ज हैं। सपा नेता ने ही अब्दुल समद नाम के साथ मारपीट को उसकी दाढ़ी काटने और जबरन ‘जय श्री राम’ बुलवाने की बात जोड़ साम्प्रदायिक रंग देने की कोशिश की थी।
Ghaziabad Police says it has invoked Section 3(2) of National Security Act against Ummed Pahalwan (in file pic), who was arrested for allegedly stoking religious sentiments though his social media posts regarding the assault on a Muslim man in Loni earlier this month pic.twitter.com/xTwF2rzG5x
— ANI UP (@ANINewsUP) June 30, 2021
अब्दुल समद से मारपीट के केस में गाजियाबाद पुलिस अब तक 11 आरोपितों को गिरफ्तार कर चुकी है। पूछताछ में पता चला है कि केस दर्ज होने के बाद खुद को फँसता देख उम्मेद पहलवान ने अब्दुल समद से हलफनामे पर यह लिखवाने की कोशिश की थी कि उससे जबरन ‘जय श्री राम’ बुलवाया गया था। इसके बाद आरोपित ने वीडियो को वायरल कर दिया। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस ने ट्विटर से इसे रोकने को कहा था। हालाँकि, माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ने इसे वायरल होने दिया, जिसके बाद उसके खिलाफ भी केस दर्ज किया गया था।