Friday, October 18, 2024
Homeदेश-समाजयूपी पुलिस ने जब्त की मुख़्तार अंसारी के करीबी हाजी की इमारत, ₹13 करोड़...

यूपी पुलिस ने जब्त की मुख़्तार अंसारी के करीबी हाजी की इमारत, ₹13 करोड़ का है ‘फातिमा कॉम्प्लेक्स’: ढोल बजा कर हुई कार्रवाई

प्रवर्तन निदेशालय (ED) गैंगस्टर मुख्तार अंसारी और उसके करीबी सहयोगियों से जुड़े परिसरों पर शिकंजा कसने के लिए छापेमारी कर रहा है।

उत्तर प्रदेश पुलिस ने मंगलवार (23 अगस्त 2022) को माफिया मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) के करीबी हाजी मुख्तार का करोड़ों का कॉम्प्लेक्स कुर्क किया। ‘गैंगस्टर एक्ट’ के तहत यह कार्रवाई की गई। जहाँगीराबाद स्थित दो मंजिला फातिमा कॉम्प्लेक्स की कीमत करीब 12 करोड़ 96 लाख रुपए बताई जा रही है। एएसपी त्रिभुवन नाथ त्रिपाठी की अगुवाई में पहुँची पुलिस और प्रशासन की टीम ने ढोल बजवाकर इसकी सूचना दी। उसके बाद कुर्की की कार्रवाई की गई।

एएसपी त्रिभुवन नाथ त्रिपाठी ने बताया कि हाजी मुख्तार पर गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 ए के तहत संपत्ति कुर्क की कार्रवाई की गई है। हाजी मुख्तार ने यह संपत्ति अवैध रूप से अर्जित की थी। दरअसल, प्रवर्तन निदेशालय (ED) गैंगस्टर मुख्तार अंसारी और उसके करीबी सहयोगियों से जुड़े परिसरों पर शिकंजा कसने के लिए छापेमारी कर रहा है। इसके तहत दिल्ली और उत्तर प्रदेश के लखनऊ, गाजीपुर और मऊ जिलों में छापेमारी की जा रही है।

बता दें कि 22 अगस्त को यूपी पुलिस ने मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी ( Abbas Ansari) के लखनऊ स्थित घर पर छापेमारी की थी। लखनऊ पुलिस ने अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी के लिए 8 टीमें बनाई हैं, जो देश भर में कई लोकेशन पर रेड मार रही हैं। 12 अक्टूबर 2019 को लखनऊ के महानगर थाने में अब्बास अंसारी के खिलाफ पुलिस की तरफ से एफआईआर दर्ज की गई थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि मेट्रो सिटी निवासी अब्बास अंसारी ने 2012 में डीबीडीएल गन का लाइसेंस लिया था। मुख्तार अंसारी के बेटे पर आरोप है कि उसने शूटिंग के बहाने नियम के खिलाफ कई असलहे और कारतूस खरीदे थे।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि आरोपित ने लखनऊ पुलिस को बिना जानकारी दिए और अनुमति लिए धोखाधड़ी कर लाइसेंस को दिल्ली स्थानांतरित करवाया और उस पर कई हथियार लिए। जाँच-पड़ताल के दौरान लखनऊ पुलिस ने अब्बास अंसारी के आवास से 6 असलहे और अलग-अलग बोर के 4431 कारतूस बरामद किए थे। इसके बाद महानगर पुलिस ने थाने में आईपीसी की धारा 467, 468, 471, 420 और आर्म्स एक्ट की धारा 30 के तहत आरोप पत्र दाखिल किया था।

Join OpIndia's official WhatsApp channel

  सहयोग करें  

एनडीटीवी हो या 'द वायर', इन्हें कभी पैसों की कमी नहीं होती। देश-विदेश से क्रांति के नाम पर ख़ूब फ़ंडिग मिलती है इन्हें। इनसे लड़ने के लिए हमारे हाथ मज़बूत करें। जितना बन सके, सहयोग करें

ऑपइंडिया स्टाफ़
ऑपइंडिया स्टाफ़http://www.opindia.in
कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

संबंधित ख़बरें

ख़ास ख़बरें

पत्नी सेक्स से करे इनकार, तो क्या पति के पास तलाक ही विकल्प: वैवाहिक बलात्कार पर सुप्रीम कोर्ट का सवाल, मैरिटल रेप को ‘अपराध’...

सुप्रीम कोर्ट ने मैरिटल रेप को अपराध घोषित करने की माँग करने वालों से पूछा कि यदि पति को सेक्स ना मिले तो क्या उसके पास तलाक ही विकल्प है।

‘उन्हें पकड़ा जरूर, लेकिन मारा नहीं’: सरफराज-तालिब के ‘एनकाउंटर’ पर बोली रामगोपाल मिश्रा की विधवा, परिजन बोले- वे बिरयानी खाकर कुछ दिन में बाहर...

रामगोपाल मिश्रा के सभी परिजन आरोपितों के जिंदा पकड़े जाने से खुश नहीं है। उनका कहना है कि आरोपित कुछ दिन जेल काटेंगे, फिर बिरयानी खाकर छूट जाएँगे।

प्रचलित ख़बरें

- विज्ञापन -