पंजाबी गायक व मशहूर रैपर यो यो हनी सिंह (हृदेश सिंह) की पत्नी शालिनी तलवार ने हाल में अपने पति और ससुराल वालों के ख़िलाफ़ घरेलू हिंसा का मुकदमा दर्ज कराया था। अब इसी मामले में कुछ नई बातें सामने आई हैं। ताजा रिपोर्ट्स से पता चला है कि शालिनी ने प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत मुकदमा दायर करवाते हुए 10 करोड़ रुपए मुआवजे की माँग की है और साथ में गायक पर और उनके पिता पर गंभीर आरोप मढ़े हैं।
तलवार का कहना है कि पिछले कुछ सालों में उनसे साथ कई बार मारपीट हुई। वह लगातार डर में जी रही थीं। उनके वकीलों ने कोर्ट में मजिस्ट्रेट तान्या सिंह के सामने कहा कि मानसिक तौर पर शोषण होने के कारण शालिनी डिप्रेशन में हैं और दवाई लेती हैं। अपनी याचिका में तलवार ने बताया कि कैसे उनके साथ जानवरों सा बर्ताव हुआ और उनके पति ने उन्हें धोखा दिया।
शालिनी तलवार का आरोप है कि उनका पति कई अलग-अलग महिलाओं के साथ सेक्स करता है, अपनी शादी की अंगूठी नहीं पहनता है और शादी की तस्वीरें जारी करने पर मारता है। इसके अलावा तलवार का ये भी कहना है कि उनके ससुर ने भी उनके साथ बदसलूकी की हुई है।
उनका आरोप है कि एक बार उनके ससुर भी शराब की हालत में उनके कमरे में घुसे, वो भी तब जब वह कपड़े बदल रही थीं, इसके बाद वह छाती पर हाथ फेरने लगे। शालिनी का कहना है कि उनके पास घरेलू हिंसा को साबित करने वाले सबूत हैं। उन्होंने अदालत से घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम, 2005 के तहत गायक के खिलाफ आदेश जारी करने का अनुरोध किया।
तलवार ने अदालत से यह निर्देश देने की माँग की कि वह उनके पति को घरेलू हिंसा के लिए अंतरिम मुआवजे के रूप में 10 करोड़ रुपए का भुगतान करने के लिए कहें। इसके अलावा, उन्होंने अदालत से गायक को दिल्ली में पूरी तरह से सुसज्जित आवास के लिए हर महीने 5 लाख रुपए का किराया देने का आदेश देने का अनुरोध किया, ताकि वह खुद से रह सके और अपनी विधवा माँ पर निर्भर न रहें।
बता दें कि शालिनी की याचिका पर मजिस्ट्रेट तानिया सिंह ने सुनवाई की। उनके समक्ष शालिनी की ओर से वकील संदीप कपूर, अपूर्वा पांडे और जीजी कश्यप ने यह याचिका रखी थी। इसके बाद तलवार के पक्ष में निर्देश पास किए गए। कोर्ट ने उनका स्त्रीधन उन्हें वापस देने और जो प्रॉपर्टी उनके और हनी सिंह के नाम पर है उसे भी बेचने पर रोक लगाई और सिंगर को नोटिस जारी करते हुए उनसे 28 अगस्त से पहले जवाब माँगा।