शिल्पा शेट्टी के जीवन में कई विवाद सामने आते रहे हैं। एक ऐसा ही मामला हॉलीवुड स्टार रिचर्ड गेरे से जुड़ा है जब एक्ट्रेस को स्टेज पर सबके सामने किस करना और शिल्पा का उन्हें सपोर्ट करना सुर्खियाँ बना था। साल 2007 के इसी मामले में एक्ट्रेस ने अश्लीलता फैलाने का आरोप मामले में राहत मिली है। शिल्पा शेट्टी ने अपने खिलाफ दायर याचिका को खारिज करने की माँग करते हुए अदालत का रुख किया था। इस याचिका में शिल्पा को केस से बरी करने के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के आदेश को अलवर पुलिस द्वारा चुनौती दी गई थी।
लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, इस मामले में शिल्पा शेट्टी ने याचिका में दावा किया है कि उनके खिलाफ एकमात्र आरोप ये है कि जब रिचर्ड गेरे (Richard Gere) ने उन्हें किस किया तो उन्होंने विरोध नहीं किया और इसलिए ये उन्हें साजिशकर्ता नहीं बनाता है।
वहीं टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, वकील प्रशांत पाटिल की तरफ से दिए गए जवाब में कहा गया है, “प्रतिवादी (शिल्पा शेट्टी कुंद्रा) मूल शिकायतकर्ता के हाथों दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई और उत्पीड़न का शिकार हैं। प्रतिवादी एक फेमस एक्ट्रेस हैं और हमेशा पब्लिक और पर्सनल लाइफ में जिम्मेदारी से काम किया है।”
बता दें कि जनवरी, 2022 में मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट केतकी चव्हाण ने शिल्पा शेट्टी को इस मामले से बरी कर दिया था। इसके बाद कोर्ट ने न सिर्फ उन्हें ‘पीड़ित’ कहा, बल्कि उन्हें क्लीन चिट भी दे दी। कोर्ट ने फैसला देते हुए टिप्पणी की थी, “मैं संतुष्ट हूँ कि वर्तमान आरोपित यानी शिल्पा शेट्टी के खिलाफ आरोप निराधार हैं।”
कोर्ट ने आगे कहा कि शिल्पा शेट्टी आरोपित नंबर एक यानी रिचर्ड गेरे की हरकत की विक्टिम थीं। और ऐसा एक भी सबूत नहीं है कि शिल्पा इसमें अपनी तरफ से शामिल थीं। मजिस्ट्रेट केतकी चव्हाण ने कहा कि वीडियो में साफ दिखता है कि रिचर्ड गेरे के किस करने के बाद शिल्पा भी उस हरकत पर हक्की-बक्की थीं और उन्होंने कहा था कि यह कुछ ज्यादा नहीं हो गया। आखिरकार 15 साल बाद शिल्पा को कोर्ट ने राहत देते हुए इन आरोपों से बरी कर दिया।
गौरतलब है कि साल 2007 में आयोजित AIDS अवेयरनेस प्रोग्राम में शिल्पा शेट्टी के साथ रिचर्ड गेरे भी शामिल थे। उस दौरान रिचर्ड ने स्टेज पर ही शिल्पा को बार-बार गले लगाया और किस भी किया। जिसके बाद हर-तरफ हंगामा मच गया। तब रिचर्ड और शिल्पा शेट्टी दोनों पर ही अश्लीलता फैलाने का आरोप लगाया गया और केस कर दिया गया। वहीं इस मामले में फैसला आने में करीब 15 साल लग गए।
बता दें कि वर्ष 2007 में शिल्पा के खिलाफ अश्लीलता फैलाने के आरोप में राजस्थान में 2 और गाजियाबाद में एक मामला दर्ज करवाया गया था। घटना के बाद, शेट्टी और गेरे दोनों पर आईपीसी की धारा 292, 293, 294, 120-बी, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 67 के तहत मामला दर्ज किया गया था। 2017 में उनकी याचिका पर यह केस सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई में ट्रांसफर करने की अनुमति दी थी, जिस पर अब मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने अपना फैसला सुनाया है।