Monday, November 18, 2024
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घरेलू उड़ानों से पहले सरकार ने जारी की गाइडलाइन, राज्यों में नियमों के मुताबिक यात्रियों को रहना होगा क्वांरटाइन

मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों में यह भी साफ किया गया है कि विमान यात्रियों को क्वारंटाइन करने और आइसोलेशन किए जाने को लेकर राज्य अपने स्थितियों के मुताबिक फैसला ले सकते हैं। यानि कि आखिरी फैसला राज्य सरकारों का ही होगा।

देश में जारी लॉकडाउन के बीच कल सोमवार यानि 25 मई, 2020 से शुरू होने वाली घरेलू उड़ानों से पहले केन्द्र सरकार ने विमान यात्रियों के लिए कुछ गाइड लाइन जारी की हैं, लेकिन विमान यात्रियों को क्वारंटाइन किए जाने के आखिरी फैसले को केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों के ऊपर छोड़ दिया है।

स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से रविवार (24 मई, 2020) को जारी किए 12 बिंदुओं के दिशा निर्देशों के मुताबिक अगर किसी यात्री में कोरोना के लक्षण नहीं पाए जाते हैं तो उसे क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा। ऐसे यात्रियों को सीधे घर भेज दिया जाएगा, लेकिन इन यात्रियों को अपने घर पर ही खुद को 7 दिनों तक आइसोलेट रखना होगा।

मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों में यह भी साफ किया गया है कि विमान यात्रियों को क्वारंटाइन करने और आइसोलेशन किए जाने को लेकर राज्य अपने स्थितियों के मुताबिक फैसला ले सकते हैं। यानि कि आखिरी फैसला राज्य सरकारों का ही होगा।

दिशा-निर्देशों के मुताबिक यात्रियों को विमान से उतरकर एयरपोर्ट एग्जिट गेट पर थर्मल स्क्रीनिंग से गुजरना होगा। इस दौरान सभी यात्रियों को अपने मोबाइल में ‘आरोग्य सेतु ऐप’ डाउनलोड करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा यात्रियों को मास्क पहनकर रहना और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का भी पूरी तरह से पालन करना होगा।

आपको बता दें कि विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शनिवार (23 मई, 2020) को कहा था, “घरेलू विमान में यात्रा कर रहे यात्रियों के पास आरोग्य सेतु ऐप होना अनिवार्य है और इसका स्टेटस ग्रीन है तो यह पासपोर्ट की तरह होगा। कोई व्यक्ति क्यों क्वारंटाइन चाहेगा।”

दरअसल, कोरोना की रोकथाम के लिए देश भर में करीब दो महीनों से विमान सेवाएँ पूरी तरह से बंद हैं। लॉकडान 4.0 में सरकार ने डील देते हुए 25 मई से घरेलू विमान सेवा को फिर से शुरू करने की घोषणा की है। इसे लेकर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने हवाई यात्रा पर जाने वाले यात्रियों के सामने कुछ शर्तें भी रखी हैं। इन शर्तों को मानना सभी यात्रियों के लिए अनिवार्य होगा। शर्तों को पूरा करने वाले यात्रियों को ही यात्रा पर जाने की इजाजत दी जाएगी।

वर्तमान स्थिति की बात करें तो राज्यों ने विमान यात्रियों को लेकर अलग-अलग नियम बनाए हुए हैं, जिसके मुताबिक महाराष्ट्र में प्रत्येक यात्री के उतरने पर स्क्रीनिंग के बाद उन्हें बड़े होटलों में 14 दिनों के अनिवार्य रूप से क्वारंटाइन में भेजा जाएगा। हालाँकि, अभी तक महाराष्ट्र सरकार ने घरेलू उड़ानों की अनुमति नहीं दी है। उसने कहा है कि 31 मई तक किसी भी प्रकार की उड़ानों की अनुमति नहीं दी जाएगी।

इतना ही नहीं पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ सरकार ने भी घरेलू उड़ानों को लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं किया है। यहाँ असमंजस की स्थिति बनी हुई है। वहीं दिल्ली पहुँचने वाले प्रत्येक यात्री को 14-दिन के क्वारंटाइन से गुजरना होगा। भले ही उनमें कोरोना वायरस के लक्षण न हों, लेकिन ये जरूरी होगा।

अगर बात करें अन्य राज्यों की तो पंजाब, राजस्थान, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, असम, बिहार, झारखंड व जम्मू-कश्मीर में विमान यात्रियों को अनिवार्य रूप से 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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