उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (एएमयू) के एक असिस्टेंट प्रोफेसर (AMU Assistant Professor Aligarh) के खिलाफ (Triple Talaq case) क्वार्सी थाने में दहेज उत्पीड़न और बीवी को तीन तलाक देने का मुकदमा दर्ज हुआ है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, महिला का आरोप है कि उसके ससुरालियों ने निकाह से पहले उसे एमटेक कराने का वादा किया था, लेकिन निकाह के बाद उसे उच्च शिक्षा दिलाना तो दूर वे उसे दहेज (Dowry Case) के लिए प्रताड़ित करने लगे। जब यह मामला जब कोर्ट में पहुँचा तो, आरोपित शौहर उसे सड़क पर ही तीन बार तलाक बोल कर चला गया। बताया जा रहा है कि पुलिस ने फरहीन इजहार के ससुरालियों के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।
इकरा कॉलोनी पूल हाउस में रहने वाली फरहीन इजहार ने पुलिस को अपनी शिकायत में बताया कि उसका 9 नवंबर 2021 को अलीगढ़ मुस्लिम विश्विद्यालय (Aligarh Muslim University) के कंप्यूटर इंजीनियर संकाय के असिस्टेंट प्रोफेसर असद मोहम्मद से उसका निकाह हुआ था। निकाह से पूर्व ससुरालियों ने उसे एमटेक कराने का वादा किया था, लेकिन निकाह के बाद वे अपने वादे से मुकर गए और दहेज की माँग करने लगे। महिला ने यह भी बताया कि वे लोग उससे दहेज में दस लाख रुपए, जमीन और फ्लैट माँगने लगे। तरह-तरह के आरोप लगाकर उसे तंग किया जाने लगा और 14 फरवरी को दहेज की माँग पूरी न होने पर शौहर उसे मायके छोड़ गया।
मजबूरी में महिला ने अदालत का दरवाजा खटखटाया और ससुराल वालों पर घरेलू हिंसा, दहेज के लिए प्रताड़ित करने का मामला दर्ज करवाया। जब इसका नोटिस ससुराल में पहुँचा, तो ससुराली और बिफर गए। इसके बाद छह मई की सुबह जब वह निजामी पुलिया के पास से अपनी बहन-बहनोई के साथ कहीं जा रही थी, तभी उसका शौहर उसे सरेराह तीन तलाक बोलकर चला गया। इस मामले में शौहर के अलावा जेठ आलम, ननदोई अनस, सास-ससुर पर भी मुकदमा दर्ज कराया गया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने पीड़िता को फोन पर धमकाया। इंस्पेक्टर क्वार्सी ने बताया कि दहेज उत्पीड़न व मुस्लिम विवाह अधिनियम की धाराओं तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।