मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की एक हिंदू युवती को शादी का झाँसा दे बादशाह खान केरल ले गया। कथित तौर पर वहाँ इस्लामी धर्मांतरण और कलमा पढ़ने का दबाव बनाने लगा। पुलिस का दबाव बढ़ने पर बादशाह ने जब युवती को भोपाल भेजा तो उसके बैग से ‘मुसलमान कैसे बनें’ जैसी किताबें मिली। बादशाह खान को भी गिरफ्तार कर लिया गया है।
20 वर्षीय पीड़िता ने 18 मई 2024 को थाने पहुँच कर अपना बयान दर्ज करवाया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीड़िता भोपाल के अवधपुरी थाना क्षेत्र की रहने वाली है। शिकायत के मुताबिक कुछ समय पहले पीड़िता भोपाल के अन्ना नगर इलाके में रहती थी। यहीं बादशाह नाम का युवक उसका पड़ोसी था। बादशाह और पीड़िता में जान-पहचान हुई जो बाद में प्यार में बदल गई। कुछ दिनों के बाद लड़की का परिवार अवधपुरी क्षेत्र में शिफ्ट हो गया। यहाँ भी बादशाह लड़की से मिलने आया करता था। पीड़िता गरीब परिवार से है। उसके पिता एक छोटी से दुकान से परिवार का गुजारा चलाते हैं।
14 मई 2024 (मंगलवार) को बादशाह पीड़िता को ले कर रफूचक्कर हो गया। बताया जा रहा है कि वो लड़की को केरल के कोझिकोड ले गया। केरल जाने के लिए आरोपित ने पीड़िता के साथ पहले कैब बुक की फिर 5 अलग-अलग ट्रेनें पकड़ीं। इधर परिजनों को जब युवती का कोई सुराग नहीं मिला तो उन्होंने 17 मई को पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने केस दर्ज कर युवती की तलाश शुरू कर दी। मामले में विश्व हिन्दू परिषद ने भी पुलिस से मिल कर कड़ी कार्रवाई की माँग की थी।
पुलिस को एक्टिव देख कर बादशाह खान ने फ्लाइट बुक की और पीड़िता को केरल से वापस भोपाल भेज दिया। शनिवार को पीड़िता ने पुलिस में अपने बयान दर्ज करवाए। बयान में पीड़िता ने बताया कि केरल में बादशाह उस पर इस्लाम कबूलने का दबाव बनाने लगा था। मौका पा कर पीड़िता ने अपने परिजनों को फोन पर सारी बात बता दी थी। पीड़िता के परिजनों का भी आरोप है कि बादशाह लड़की को जबरन कलमा पढ़ने के लिए भी मजबूर किया करता था। पीड़िता के बैग में ‘मुसलमान कैसे बनें’ जैसी किताबें मिली है। साथ ही कुछ पन्नों पर कलमा भी लिखा मिला है।
पुलिस ने आरोपित बादशाह को दबिश दे कर गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता की काउंसलिंग करवाई जा रही है। आरोपित झुग्गियों में रहता है, ऐसे में उसके केरल से फ्लाइट टिकट से आने आदि के खर्च के स्रोत को ले कर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। बादशाह पर IPC की धारा 366 और मध्य प्रदेश धर्मी स्वतंत्रता अधिनियम 2021 के सेक्शन 3/5 के तहत कार्रवाई की गई है।