Saturday, November 23, 2024
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Reels में वर्दी के इस्तेमाल पर रोक, UP के पुलिस वालों के लिए योगी सरकार की गाइडलाइन

सोशल मीडिया पर कई पुलिसकर्मी जमकर अपना चेहरा चमका रहे थे और उनसे उनकी कमाई भी हो रही थी। वर्दी के आकर्षण के चलते आम लोग काफी जल्दी इनके फॉलावर्स बन जाते हैं और इनके रील, वीडियोज पर अच्छे व्यूज आते हैं। नए गाइडलाइन के तहत अब पुलिसकर्मी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से किसी भी प्रकार की कमाई नहीं करेंगे। अ

उत्तर प्रदेश (UP) में पुलिस द्वारा वर्दी में रील्स बनाने के मामले लगातार सामने आ रहे थे। कई पुलिसकर्मी सोशल मीडिया पर रील्स बनाकर बकायदा फेमस भी हो गए थे। हालाँकि, अब पुलिस द्वारा सोशल मीडिया इस्तेमाल करने को लेकर गाइडलाइन जारी की गई है। पुलिसकर्मी अब ड्यूटी के दौरान सोशल मीडिया साइट जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। इसके साथ ही वर्दी में रील्स और वीडियो बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

राज्य के पुलिस महानिदेशक डीएस चौहान ने बुधवार (8 फरवरी 2023) को इस संबंध में गाइडलाइन जारी की है। पुलिसकर्मी अब कार्यस्थल से मीडिया प्लेटफार्म पर लाइव टेलीकास्ट भी नहीं कर सकेंगे। ड्यूटी के बाद भी वर्दी में रील बनाने पर रोक लगा दी गई है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से पुलिस स्टेशन, पुलिस लाइन, कार्यालय का लाइव टेलीकास्ट और पुलिस ड्रिलिंग, कार्रवाई के वीडियो को अपलोड करने पर भी पाबंदी लगाई गई है।

पुलिसकर्मियों को निर्देश दिया गया है कि वे सोशल मीडिया साइट पर ऐसी कोई भी जानकारी साझा नहीं करेंगे, जो उसे विभाग में नियुक्ति की वजह से प्राप्त हुई है। कोई पुलिसकर्मी इस तरह की जानकारी तभी शेयर कर सकेगा, जब वह इसके लिए अधिकृत है। इस कार्य को सिर्फ अधिकृत पुलिसकर्मी कर सकेगा।

इसके साथ ही किसी अन्य पुलिसकर्मियों की नियुक्ति से संबंधित जानकारी को भी साझा करने पर रोक लगाई गई है। वहीं, ड्यूटी के बाद भी पुलिसकर्मी ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड नहीं कर पाएँगे, जिससे पुलिस की छवि धूमिल होती है। पुलिसकर्मियों को ऐसे वीडियो को भी अपलोड करने पर पाबंदी लगा दी गई है, जिसमें वह खुद की वाह-वाही करते हैं।

सोशल मीडिया से कमाई पर भी रोक

सोशल मीडिया पर कई पुलिसकर्मी जमकर अपना चेहरा चमका रहे थे और उनसे उनकी कमाई भी हो रही थी। वर्दी के आकर्षण के चलते आम लोग काफी जल्दी इनके फॉलावर्स बन जाते हैं और इनके रील, वीडियोज पर अच्छे व्यूज आते हैं। नए गाइडलाइन के तहत अब पुलिसकर्मी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से किसी भी प्रकार की कमाई नहीं करेंगे। अगर कोई ऐसा करना चाहेगा तो उसे पहले सरकार से इसकी अनुमति लेनी होगी।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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