उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में एक हिन्दू महिला से घर में घुस कर रेप का मामला सामने आया है। पीड़िता का रेप उसके बेटे के सामने ही किया गया है। इस मामले में आसिब और मुस्तकीम के नामजद शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने आसिब को गिरफ्तार कर लिया है। घटना शुक्रवार (29 मार्च, 2024) की है। मुस्तकीम पर बरेली जिले में ही साल 2022 में ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ ‘के गाने बजाने की भी FIR दर्ज हुई थी।
यह घटना बरेली के थाना क्षेत्र भुता की है। यहाँ की रहने वाली एक पीड़िता ने 30 मार्च को पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। शिकायत में पीड़िता ने बताया कि लगभग 8-9 माह पहले अरिब और मुस्तकीम ने उनके घर में मिस्त्री के तौर पर प्लास्टर किया था। तब से दोनों पीड़िता के घर आने-जाने लगे थे। 29 मार्च की आधी रात उनके घर में आसिब और मुस्तकीम घुस गए थे। इसमें से मुस्तकीम ने पीड़िता से बलात्कार किया। जब घर में मौजूद पीड़िता के बेटे ने इसका विरोध किया तो दोनों आरोपितों ने मिल कर उसकी पिटाई कर दी।
महिला के रेप और उसके बेटे की पिटाई से उठे शोरगुल को सुन कर आसपास के लोग जमा होने लगे। जमावड़े को देख कर दोनों आरोपित पीड़िता और उसके बेटे को जान से मारने की धमकी देते हुए भागने की कोशिश करने लगे। 31 मार्च को पुलिस ने आसिब को गिरफ्तार कर लिया। मुस्तकीम फरार चल रहा है जिसकी तलाश में दबिश दी जा रही है। इन आरोपितों पर पुलिस ने IPC की धारा 452, 376, 323 व 506 के तहत कार्रवाई की है। मामले की जाँच जारी है। ऑपइंडिया के पास FIR कॉपी मौजूद है।
थाना भुता बरेली पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 122/2024 धारा 452/376/323/506 भादवि में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।#UPPolice pic.twitter.com/5nvUmqqg43
— Bareilly Police (@bareillypolice) March 31, 2024
‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ के नारे लगा चुका है मुस्तकीम
महिला के साथ हुए रेप मामले में फरार चल रहा मुस्तकीम पूर्व में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने के आरोप में गिरफ्तार हो चुका है। मुस्तकीम के खिलाफ 13 अप्रैल, 2022 को बरेली के विहिप नेता हिमांशु पटेल ने भुता थाने में ही शिकायत दर्ज करवाई थी। तब हिमांशु ने बताया था कि मुस्तकीम के अब्बा ईसा की परचून की दुकान पर एक म्यूजिक सिस्टम में पाकिस्तान जिंदाबाद वाला गाना बज रहा था।
ऐसा करने से मना करने पर तब मुस्तकीम ने अपने साथी नहीम के साथ पाकिस्तान जिंदाबाद चिल्ला कर बोला था, “जो करना है वो कर लो।” तब पुलिस ने मुस्तकीम और नहीम पर IPC की धारा 153- A, 504 और 506 के तहत FIR दर्ज की थी।