उत्तर प्रदेश के बहुचर्चित उन्नाव रेप मामले के दोषी कुलदीप सेंगर को दिल्ली की तीस हज़ारी कोर्ट ने उम्र क़ैद की सज़ा सुनाई है, साथ ही 25 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया गया है। जिस समय कुलदीप सेंगर को सज़ा सुनाई गई, उस दौरान उसने जज के सामने हाथ जोड़ दिए।
2017 Unnao rape case: Delhi's Tis Hazari Court has also ordered BJP expelled MLA Kuldeep Singh Sengar to pay a compensation of Rs. 25 lakhs to the victim https://t.co/xfaVVsOG0X
— ANI (@ANI) December 20, 2019
ख़बर के अनुसार, सेंगर के दस्तावेज़ों के आधार पर उसकी कुल चल और अचल सम्पत्ति 44 लाख रुपए आँकी गई। सुनवाई के दौरान सेंगर के वकील ने कहा कि इसका मूल्य फ़िलहाल घट चुका है, क्योंकि उनकी कार की क़ीमत कम हो चुकी है। साथ ही वकील ने यह भी कहा कि आँकी गई सम्पत्ति का मूल्य अभी और कम होगा क्योंकि सेंगर की बेटी का दाखिला मेडिकल में कराया गया है। मेडिकल की फ़ीस देने के बाद सेंगर की रक़म और कम हो जाएगी।
दूसरी तरफ़, रेप पीड़िता के वकील ने पीड़िता का माली हालत पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि पीड़िता का घर पूरी तरह से टूट चुका है। पीड़िता के पिता के पास तीन भाइयों के बीच कुल तीन बीघे ज़मीन है। पीड़िता के वकील ने कहा कि कुलदीप सेंगर ने अपने अपराध को छिपाने के लिए पीड़िता पर न सिर्फ़ केस वापस लेने का दबाव बनाया बल्कि एक विधायक के तौर पर डराया-धमकाया भी।
ग़ौरतलब है कि दिल्ली की एक अदालत ने 16 दिसंबर को कुलदीप सिंह सेंगर को बलात्कार के आरोप में दोषी करार दिया था। उसे दुष्कर्म और अपहरण के आरोप में दोषी ठहराया गया। तीस हजारी कोर्ट ने इस मामले में मंगलवार (दिसंबर 10, 2019) को ही फ़ैसला सुरक्षित रख लिया था।
सेंगर को भाजपा ने पहले ही निष्कासित कर दिया था। उस पर 2017 में उन्नाव की एक लड़की को अगवा कर सामूहिक दुष्कर्म करने का आरोप था। ढाई साल से चल रहे इस मामले में पीड़िता के परिजनों को भी काफ़ी कुछ झेलना पड़ा।
पीड़िता ख़ुद अभी दिल्ली एम्स में भर्ती है। वहीं, उसके चाचा, चाची और मौसी की मौत हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद केस को लखनऊ से दिल्ली ट्रांसफर किया गया था। 5 अगस्त से ही नियमित सुनवाई शुरू कर दी गई थी। सुनवाई बंद कमरे में हो रही थी। इस दौरान अभियोजन पक्ष के 13 गवाहों और बचाव पक्ष के 9 गवाहों के बीच जिरह हुई।
कोर्ट ने भाजपा के निष्कासित नेता कुलदीप सेंगर पर आपराधिक षड्यंत्र, अपहरण, दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत आरोप तय किए थे। फिलहाल, वह तिहाड़ जेल में बंद है। अदालत ने मामले में सह आरोपी शशि सिंह के खिलाफ भी आरोप तय किए थे। वह लड़की को सेंगर के पास लेकर गई थी। कोर्ट ने शशि सिंह को बरी कर दिया है। शशि ने कोर्ट में ख़ुद को पीड़ित बताया था।
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